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Abu Dhabi में काम के दौरान कामगार को लगी चो’ट, हुआ विकलांग…अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

अबू धाबी में एक कामगार कार्यस्थल पर ड्यूटी के दौरान एक कंक्रीट ब्लॉक पर गि’रने से गं’भी’र रूप से घा’य’ल हो गया था। वहीं इस हाद’से के बाद चो’ट के मुआवजे के रूप में इस कामगार को Dh30,000 दिए गये।

जानकारी के अनुसार, अबू धाबी सिविल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने निर्माण फर्म को निर्देश दिया, जहां एशियाई कामगार था, उसे दु’र्घ’ट’ना के कारण हुए नु’क’सान के मुआवजे के रूप में राशि का भु’ग’तान करने का निर्देश दिया। वहीं आधिकारिक अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि वह आदमी ड्यूटी पर था जब एक कंक्रीट ब्लॉक ग’लती से गि’र गया।

Abu Dhabi में काम के दौरान कामगार को लगी चो'ट, हुआ विकलांग…अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

वहीं एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि कामगार को उसके बाएं पैर और जांघ सहित उसके शरीर के निचले हिस्से में गं’भी’र चो’टें आईं, जिससे वह स्थायी रूप से विक’लांग हो गया। इसी के साथ पु’लिस जांच ने पुष्टि की कि कंपनी ने लाप’रवाही की और साइट पर सुरक्षा आवश्यकताओं का उ’ल्लंघन किया, जिससे दु’र्घटना हुई।

वहीं सुरक्षा उपायों के उल्लं’घन का दो’षी पाए जाने के बाद अबू धाबी आप’रा’धिक अदालत ने निर्माण फर्म पर Dh10,000 का जु’र्मा’ना लगाया। इसके बाद कामगार ने कंपनी के खिलाफ एक दीवानी मु’कदमा दा’य’र किया, जिसमें भौतिक, नैतिक और भौतिक क्षति के मुआवजे में Dh80,000 की मांग की गई।

इसी के साथ अपने मुकदमे में कामगार ने कहा कि उसकी बाईं जांघ पर चो’ट के कारण, वह सामान्य रूप से नहीं चल सकता था। एक मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि व्यक्ति को निचले बाएं अंग में 25 प्रतिशत की स्थायी विक’लां’गता का सामना करना पड़ा था।

यह इंगित करता है कि कामगार, जो एक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करता था, चो’टों से प्रभावित था और उसने अपने कर्तव्यों को निभाने की क्षमता को सीमित कर दिया, लेकिन उसके काम को प्रभावित नहीं किया। वहीं सभी पक्षों से सुनने के बाद, न्यायाधीश ने निर्माण फर्म को अपने कानूनी खर्चों का भुगतान करने के अलावा नुकसान के मुआवजे के रूप में श्रमिक को Dh30,000 का भुगतान करने का आदेश जारी किया है।