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UAE Labour Law: अगर कामगार को सही समय पर नहीं मिल रही है तनख्वाह और ओवर टाइम तो ऐसे करें शिकायत दर्ज

UAE Labour Law: संयुक्त अरब अमीरात(UAE) में काम करने वाले मजदूरों को यदि सही समय पर मजदूरी या तनख्वाह नहीं मिलती है और ओवरटाइम का पैसा भी काफी वक्त बीत जाने के बाद दिया जाता है तो इसके लिए आप इससे जुड़े व्यक्ति/संस्था की शिकायत उचित फोरम पर दर्ज करवा सकते हैं।

यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस आर्टिकल की जरिये आपको शिकायत दर्ज कराने के बारे में जानकारी देंगे।

दरअसल, मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) संयुक्त अरब अमीरात(UAE) में नियोक्ता और कर्मचारी (Employee) के मध्य संबंधों का प्रबंधन और विनियमन करता है और दोनों पक्षों के बीच किसी भी विवाद को संयुक्त अरब अमीरात के लेबर लॉ (UAE Labour Law) के अनुसार, अथॉरिटी authority के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

अगर कोई भी लेबर नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो उसके लिए नीचे दिए गए हुए टिप्स की सहायता लेनी होगी…

यदि समय पर नहीं होता है पैसों का भुगतान तो करें ऐसा (UAE Labour Law)

आपको जानकारी के लिए बताते चलें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में काम करने वाले प्रवासी कामगार अक्सर इस बात से पी’ड़ित रहते हैं कि वे जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर उनकी तनख्वाह समय पर नहीं दी जाती है जिसके चलते यूएई में भी आर्थिक संकट का सामना भी करते हैं।

इस परेशानी से पी’ड़ित व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेट्स यानी (M. O. H.R.E) के सामने अपनी शिकायत (Complaint) दर्ज करा सकते हैं।

MOHRE ऐप डाउनलोड करें

MOHRE ऐप डाउनलोड करें और एक श्रमिक (Labour) शिकायत दर्ज करें www/mohre/gov/ae पर जाएं और श्रमिक शिकायत दर्ज करने के विकल्प चुने।

अगर आप दूसरा और तीसरा विकल्प चुन रहे हैं तो आपको एक खाता बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको अपने पासपोर्ट विवरण और वर्क परमिट (लेबर कार्ड) नंबर की जरूरत होगी। एक बार जब आप शिकायत दर्ज कर लेते हैं, तो आपको 72 घंटों के भीतर ट्वा-फौक केंद्र के कानूनी सलाहकार से एक कॉल प्राप्त होगी, जो शुरू में इस मुद्दे का एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करेगा।

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इस प्रक्रिया (Process) के लिए किसी कामगार से कोई शुल्क(Fees) नहीं लिया जाता है। बता दें, Twa-fouq केंद्र MOHRE द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेवा केंद्र हैं और नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत श्रम शिकायतें प्राप्त करते हैं।

विवाद के निपटान के लिए करता है सिफारिश

केंद्र शिकायतों की जांच करता है और अनुमोदन के लिए और विवाद समाधान पर निर्णय लेने के लिए MOHRE को सिफारिशें प्रदान करता है या मामले को न्यायपालिका को संदर्भित करता है। यह कानूनी (Legal) सलाह और कार्य संबंधों से संबंधित पूछताछ के जवाब भी उपलब्ध करवाता है।

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इन स्टेप्स को फॉलो करके दर्ज करवा सकते हैं शिकायत

संयुक्त अरब अमीरात(UAE) यानी कि यूएई में लेबल लॉ(Labour Law) के आर्टिकल 6 के आधार पर मंत्रालय श्रम शिकायतों को इस तरह देखता है –

श्रम विवादों के आवेदन मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय को किए जाने चाहिए।

यदि कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होता है, तो विभाग को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर विवाद को संबंधित श्रम न्यायालय को अग्रेषित करना होगा. संदर्भित मामले के साथ विवाद का सारांश, दोनों पक्षों के साक्ष्य और संबंधित श्रम विभाग की टिप्पणियों के साथ एक ज्ञापन होना चाहिए।

संबंधित ट्वा-फौक विभाग विवाद के लिए दोनों पक्षों को बुलाएगा और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस स्तर पर, पार्टियां समझौते को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

सक्षम न्यायालय, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर, दावे की सुनवाई तय करेगा और दोनों पक्षों को सूचित करेगा।

न्यायालय श्रम विभाग के एक प्रतिनिधि से अनुरोध कर सकता है कि वह उपस्थित हो और उसके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की सामग्री को स्पष्ट करे। इसके बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।

कामगारों को न्यायालय की फीस के रूप में चुकता करने होंगे इतने रुपए

कामगार(Labour) द्वारा कोर्ट केस दायर करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस Dh 100,000 तक दावों के लिए कामगार को कोर्ट फीस की भुगतान करने की जरूरत नहीं है। वहीं Dh 100,000 से ज्यादा के दावों के लिए कर्मचारी को दावा राशि से 5 फ़ीसदी का भुगतान करना होगा और अधिकतम फीस दिरहम 20,000 के साथ।

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