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UAE: किसी प्रवासी का VISA हो गया EXPIRE तो बिना जुर्माना देश छोड़ने का कितना मिलेगा समय, जानिए यहां

UAE ने घोषणा करी है और ये घोषणा रेजीडेंसी वीजा रद्द होने के बाद यूएई से बाहर निकलने की छूट की अवधि को लेकर है।

दरअसल, UAE ने घोषणा करते हुए जानकारी दी कि रेजीडेंसी वीजा रद्द होने के बाद यूएई से बाहर बिना जुर्माने के बाहर निकलने की छूट की अवधि ज्यादातर मामलों में 60 से 180 दिनों के बीच बढ़ा दी गई है।

UAE ने करी छूट की पुष्टि

जानकारी के अनुसार, वीजा रद्द होने के बाद प्रवासियों को या तो देश से बाहर निकलने या अनुग्रह अवधि के भीतर नया वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है लेकिन अब ये छूट की अवधि को भी बढ़ा दी है।

वहीं UAE के फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) में टाइपिंग सेंटर एजेंटों और कस्टमर केयर एजेंटों ने पुष्टि की है कि बढ़ी हुई अवधि अब प्रभावी है। फ्लेक्सिबल अवधि की घोषणा तब की गई जब देश ने पिछले महीने अपनी प्रवेश और निवास वीजा योजना में व्यापक सुधारों को अपनाया है।

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वहीं एक टाइपिंग सेंटर एजेंट ने पुष्टि करी  कि उसके एक ग्राहक के पास वीज़ा रद्द होने के बाद लागू होने वाली लंबी छूट अवधि थी। वहीं पैन गल्फ दस्तावेज़ समाशोधन सेवाओं के अलीयू शाहुल हमीद ने कहा कि “नई वीज़ा छूट अवधि उस वीज़ा पर लागू की गई थी जिसे हमने हाल ही में रद्द कर दिया था।” “एक कुशल पेशेवर को देश से बाहर निकलने के लिए 180 दिनों की छूट अवधि मिलती है।”

वहीं टाइपिंग सेंटर एजेंटों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अवधि वीज़ा प्रकार के अनुसार बदलती रहती है। विवरण के अनुसार वे आईसीपी सिस्टम पर पहुंच सकते हैं, यहां ब्रेक-अप है:

180 दिन की छुट

  • गोल्डन वीज़ा धारक और उनके परिवार के सदस्य
  • ग्रीन वीजा धारक और उनके परिवार के सदस्य
  • विधवा या तलाकशुदा
  • जिन छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है
  • कुशल पेशेवर (मानव संसाधन मंत्रालय और अमीरात वर्गीकरण में प्रथम और द्वितीय स्तर)।

90 दिन की छूट

  • कुशल पेशेवर (मानव संसाधन और अमीरात वर्गीकरण मंत्रालय में तीसरा स्तर)
  • संपत्ति के मालिक

60 दिन की छूट

  • सामान्य निवास

30 दिन की छूट

  • अन्य श्रेणियां

वहीं एक आईसीपी कस्टमर केयर एजेंट के मुताबिक, भले ही कुछ कुशल कामगारों को 180 दिनों की छूट अवधि मिलेगी, लेकिन उनके आश्रितों के पास सिर्फ 60 दिन होंगे। वहीं हमीद ने कहा कि छह महीने तक की फ्लेक्सिबल अवधि बहुत से लोगों के लिए मददगार होगी।

वहीं उन्होंने कहा, “यहां तक ​​​​कि अगर वे नौकरी खो देते हैं, तो अनुग्रह अवधि उन्हें अपने पैरों पर वापस आने और दूसरे की तलाश करने के लिए पर्याप्त समय देती है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह उन लोगों के लिए लागू होगा जिनका वीजा पहले ही समाप्त हो चुका है।

इसी के साथ अल मास बिजनेसमेन सर्विस के महाप्रबंधक अब्दुल गफूर ने कहा, “अगर किसी ने अपने वीजा को खत्म कर दिया है, तो यह संभावना नहीं है कि उसे रद्द होने पर छूट की अवधि मिलेगी।” “हम अभी भी इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”

नया वीजा 30 दिनों के बजाय 60 दिनों के प्रवास की देगा अनुमति

उन्नत वीज़ा प्रणाली में ग्रीन वीज़ा सहित कई प्रकार के निवास शामिल हैं – जो एक व्यक्ति को दो साल की मौजूदा प्रणाली के विपरीत, अपने परिवार को पांच साल के लिए प्रायोजित करने की अनुमति देता है। यह कुशल श्रमिकों, स्व-नियोजित लोगों और फ्रीलांसरों सहित विभिन्न व्यक्तियों पर लागू होता है।

वहीं विजिट वीजा परमिट में भी कई बदलाव किए गए हैं। नया वीजा 30 दिनों के बजाय 60 दिनों के प्रवास की अनुमति देगा। इसके अतिरिक्त, पांच साल का बहु-प्रवेश पर्यटक वीजा पेश किया गया है, जिसके लिए प्रायोजक की आवश्यकता नहीं है।

आपको बता दें, जब से नए सुधार लागू हुए हैं, यह भी पता चला है कि फ्रीहोल्ड वीजा की वैधता तीन साल की पहले की वैधता के विपरीत दो साल कर दी गई है। यह उन लोगों पर भी लागू होता है जो एक मुख्य भूमि कंपनी और उनके आश्रितों के भागीदार के रूप में वीजा के लिए आवेदन करते हैं।

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