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कुवैत में 60 साल से अधिक उम्र वाले प्रवासियों के परमिट रीन्यू के फैसले का करना होगा इतंजार

कुवैत से एक बड़ी खबर सामने आई है खबर है कि जनशक्ति के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण (PAM) ने गैर-स्नातक प्रवासियों के निवास परमिट के रीन्यू के मुद्दे पर व्यापार मालिकों को PAM या किसी भी श्रम विभाग का दौरा नहीं करने की सलाह दी है और इस बात की जानकारी अल अनबा ने दी है।

सूत्रों ने दैनिक को बताया कि निर्णय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के हाथ में है और इस श्रेणी में आने वाले प्रवासियों को निर्णय में संशोधन या रद्द होने तक इंतजार करना होगा।

वहीं इस निर्णय के संशोधन पर अल-अनबा के एक प्रश्न के उत्तर में, सूत्र ने कहा कि PAM निदेशक मंडल ने संशोधन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता है।

कुवैत में 60 साल से अधिक उम्र वाले प्रवासियों के परमिट रीन्यू के फैसले का करना होगा इतंजार

आपको बता दें, हाल ही में स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी थी कि कुछ प्रवासी को कुछ मानदंडों के आधार पर निर्णय से छूट दी जा सकती है, हालांकि निर्णय अंतिम नहीं है, सबसे अधिक संभावना वाले लोगों को छूट दी जा सकती है: वे जो कुवैत में पैदा हुए हैं, या वे जो कुवैत में 30 साल या उससे अधिक समय से रह रहे हैं।

उन्हें निजी व्यापक स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ सरकारी बीमा की आवश्यकता होगी, और कार्य परमिट के नवीकरण के लिए एक विशेष शुल्क हो सकता है जिसे सालाना दोगुना किया जाएगा और अंत में कार्य के हस्तांतरण की सुविधा के लिए आंतरिक मंत्रालय के साथ समन्वय होगा।

वहीं परमिट नवीनीकरण के लिए विशेष शुल्क के संदर्भ में, जन अधिकार प्राधिकरण (पीएएम) ने सिफारिश करी कि इसे एक महीने में 3,000 कुवैती दीनार में स्थापित किया जाए, लेकिन सरकार और नागरिक समाज संगठनों से पीछे हटने के बाद संभावित शुल्क 2,000 कुवैत दीनार में निर्धारित किया गया था। जिसे अभी अनुमोदित किया जाना है।