इस महीने की शुरुआत में यूएई ने घोषणा करी कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के छात्रों को जल्द ही एक अस्थायी वीजा योजना के तहत देश में काम करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं इस बीच इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि कौन से छात्र वर्क परमिट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
जानिए किस को मिल सकता है नए छात्र वर्क परमिट
किशोर – दोनों अमीराती और प्रवासी – जिनकी आयु 15 से 18 वर्ष के बीच है और जो देश में रह रहे हैं, वर्क परमिट प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि यह परमिट एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मान्य नहीं होगा।
आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के छात्रों के पासपोर्ट में एक वैध निवास वीज़ा मुहर होना चाहिए।
- उनके रिश्तेदारों के पास वैध निवास वीजा होना चाहिए।
- उनके माता-पिता या अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।
- उन्हें चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।
- उनकी आयु 15 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उन्हें सौंपे गए कार्य संलग्नक के अनुसार 2010 के मंत्रिस्तरीय डिक्री संख्या 1189 में उल्लिखित कार्यों में से नहीं होने चाहिए।
- आवेदन जमा करने वाले प्रतिष्ठान का लाइसेंस वैध और किसी भी उल्लंघन से मुक्त होगाक।
- स्थापना के पास मंत्रालय में एक ई-हस्ताक्षर कार्ड होना चाहिए।
काम के घंटे कैसे होते हैं?
- किशोरों के काम के घंटे प्रतिदिन छह घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए।
- वे प्रति दिन कुल एक घंटे के ब्रेक के हकदार हैं।
- ओवरटाइम या छुट्टियों पर काम करने की अनुमति नहीं है।
- श्रम कानून युवाओं को औद्योगिक उद्यमों में रात में काम करने और खतरनाक या ज़ोरदार काम करने से रोकता है।
- वर्क परमिट वाले लोगों को छह महीने तक परियोजनाओं पर काम करने के लिए काम पर रखा जा सकता है। उन लोगों के लिए वर्क परमिट भी हैं जो एक वर्ष में कम घंटे काम करना चाहते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- छात्र की वैध पासपोर्ट कॉपी
- छात्र की वैध निवास वीजा प्रति
- माता-पिता/अभिभावक की वैध पासपोर्ट प्रति
- माता-पिता/अभिभावक की वैध निवास वीजा प्रति
- आवेदन प्रति
- अनुबंध प्रति
- छात्र की रंगीन तस्वीर
- सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया फिटनेस का वैध प्रमाण पत्र
- किशोरी के माता-पिता या अभिभावक से लिखित सहमति
आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदनों को तसील सेवा केंद्रों पर या मंत्रालय के ई-फॉर्म कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।
- आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाएगा और शर्तों की जांच और सत्यापन किया जाएगा।
- अगर तसील सर्विस सेंटर में कुछ कमी है तो ग्राहक को इसकी सूचना दी जाएगी।
- अगर शर्तें पूरी होती हैं, तो ग्राहक मंत्रालय की वेबसाइट www.mo.gov.ae पर जाकर अप्रूवल नोटिस प्रिंट कर सकते हैं।
वर्क परमिट की लागत
परमिट तीन प्रकार के होते हैं।
- नए इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट के प्रारंभिक अनुमोदन के लिए अनुरोध की लागत Dh100 है।
- एक बार स्वीकृत होने के बाद, परमिट की लागत Dh500 है।
समय
सेवा केंद्र शनिवार से गुरुवार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहते हैं। वहीं 12 से 18 वर्ष की आयु के छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे MoHRE से प्रशिक्षण परमिट प्राप्त कर सकते हैं।
वहीँ छात्रों का प्रशिक्षण फॉर्म मंत्रालय की वेबसाइट, तसहील सेवा केंद्रों के साथ-साथ वज्जहनी ऐप पर भी मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है। वहीं फॉर्म उन्हें प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए निजी क्षेत्र में नामांकन करने में सक्षम करेगा।