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अमीरात से आकर भारत में फंसे लोगों को मिली राहत, भारत सरकार ने वीजा नियमों में किया बड़ा बदलाव

कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से कई यूएई निवासी भारत में फंसे हुए है। वहीं इस बीच भारत सरकार ने भारत में फंसे हुए यूएई निवासियों भारतीयों के लिए एक नया वीजा कानून लागू किया है।

भारत सरकार के इस नए वीजा कानून के तहत भारत में रहते हुए जिन लोगों का वीजा एक्सपायर हो गया है वो अब वापस जा सकते हैं। दरअसल, भारतीय गृह मंत्रालय ने 1 जून से भारत में फंसे यूएई का रेजीडेन्सी वीजा रखने वाले भारतीयों को वापस भेजने के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) जारी किया। वहीं इस इस प्रोटोकॉल के तहत यूएई में रहने वाले भारतीयों को उनके वीजा पर तीन महीने की न्यूनतम वैधता सहित बाहर जाने की अनुमति देने के लिए कुछ शर्तों को निर्धारित की गयी है।

अमीरात से आकर भारत में फंसे लोगों को मिली राहत, भारत सरकार ने वीजा नियमों में किया बड़ा बदलाव

वहीं इस प्रोटोकॉल के तहत केवल उन व्यक्तियों को गंतव्य देशों की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, जो उस देश के नागरिक हैं या फिर जिनके पास ओसीआई कार्ड या ग्रीन कार्ड है। इसी के साथ अगर किसी भारतीय नागरिक के पास शिक्षण संस्थानों में रोजगार / इंटर्नशिप / प्रवेश की पेशकश की पुष्टि होती है, तो उसे एक महीने की न्यूनतम अवशिष्टता के साथ उस देश के वीजा की अनुमति दी जा सकती है।

गल्फ न्यूज के मुताबिक, भारत में फंसे कई यूएई निवासियों के लिए भारत द्वारा निर्धारित न्यूनतम वीजा वैधता अवधि यूएई में लौटने के लिए उनके दिक्क्त को कम कर रही है, क्योंकि देश ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस वर्ष COVID-19 महामारी के कारण 1 मार्च के बाद समाप्त होने वाले सभी वीजा को वैध माना जाएगा।

जब दुबई में भारत के महावाणिज्यदूत विपुल से संपर्क किया गया तो उन्होंने पुष्टि की कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशनों को नया आदेश मिला है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से कई लोग दूसरे देशों में फंसे हुए हैं जिन्हें वापस लाने के लिए सरकार कई सारे नए कदम उठा रही है।