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UAE Labour Law: जानिए संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे काम करने की है समयसीमा

विदेश से कई लोग नौकरी करने के लिए यूएई जाते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि UAE के लेबर लॉ के अनुसार,  कितने घंटे नौकरी करने का कानून है। आज हम इस पोस्ट के जरिये आपको ये बताने जा रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में अधिकतम काम के घंटे कितने हैं।

UAE में अधिकतम काम के घंटे

UAE Labour Law: जानिए संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे काम करने की है समयसीमा

यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 65 के अनुसार, निजी क्षेत्र के कामगारों को एक दिन में आठ घंटे या सप्ताह में 48 घंटे काम करना आवश्यक है। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रतिदिन सात घंटे काम करने की आवश्यकता होती है। मानव संसाधन मंत्रालय और अमीरात (MOHRE) से अनुमोदन के बाद व्यवसायों, होटलों और कैफे के लिए काम के घंटे को 9 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

पद के अनुसार UAE में अधिकतम काम करने के घंटे

संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुसार, वरिष्ठ पदों पर कर्मचारी कानून में काम के घंटे के अध्याय के प्रावधानों के तहत नहीं आते हैं। यह नौसेना के जहाजों और समुद्री श्रमिकों के चालक दल जैसे वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ-साथ विशेष व्यवसाय श्रेणियों पर लागू होता है। यह यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 72 के अनुसार है।

रमजान के दिनों में काम करने के घंटे

रमजान के दिनों में काम के घंटे यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 65 के अनुसार, रमजान के दौरान सामान्य कामकाजी घंटे दो घंटे कम हो जाते हैं।

UAE में नौकरी के दौरान ब्रेक टाइम

UAE Labour Law: जानिए संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे काम करने की है समयसीमा

यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 66 के अनुसार, श्रमिकों को लगातार पांच घंटे के काम के बाद एक ब्रेक लेने की अनुमति है और ब्रेक एक घंटे से कम नहीं होगा।  वहीं ब्रेक आराम, भोजन या प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

Midday ब्रेक

MOHRE के अनुसार, सबसे ज्याद गर्मियों के तीन महीनों में बाहर काम करने वाले श्रमिकों को midday ब्रेक प्रदान किया जाता है। ब्रेक की अवधि आम तौर पर जून में शुरू होती है और सितंबर में समाप्त होती है, वहीं इस midday ब्रेक के दौरान 12।30 बजे और 3 बजे के बीच खुले क्षेत्रों में काम करने की मनाही है।