Placeholder canvas

UAE Labour Law: दुबई, अबूधाबी, शारजाह में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, जानिए छुट्टी के नियम?

मौजूदा समय में बेरोजगारी सिर्फ भारत देश की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया के भिन्न-भिन्न देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए लोग देश छोड़कर प्रदेश कमाने के लिए निकलते हैं। अधिकतर श्रमिक खाड़ी देशों में से संयुक्त अरब अमीरात का रुख करते हैं। जहां पर वह पैसे कमाने के लिए अपना श्रम बेचते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं और वह अपना जीवन यापन करते हैं।

लेकिन वहां पर उनको काम के दौरान कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं उसके लिए कौन-कौन से रूल्स हैं इस बारे में हम आर्टिकल के जरिए आगे आपको बताएंगे।

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कामगारों के बारे में नियम

दुबई, अबूधाबी, शारजाह समेत अरब अमीरात में किसी भी क्षेत्र में अगर आप निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको श्रम कानून का अनुच्छेद 65 यह सुविधा मुहैया कराता है कि आपको दिन में 8 घंटे काम करना होगा जबकि हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा। दूसरी तरफ अगर आप होटलों, कैफे और किसी व्यापार के अंतर्गत मजदूरी कर रहे हैं तो मोहरेMoHRE से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आपको 9 घंटे काम करना होगा ।

दूसरी तरफ सरकारी संस्थाएं श्रम कानून द्वारा शासित नहीं होती हैं और वे प्रतिदिन 7 घंटे काम करने का नियम है. वहीं कठिन या अस्वस्थ कार्यों और उद्योगों में दिन में 7 घंटे से अधिक काम करना प्रतिबंधित है।

रमजान के पवित्र माह में 2 घंटे कम काम करना होता है

आपको बताते चलें कि यूएई में रमजान के पवित्र महीने के दौरान सामान्य काम के घंटे रोजाना दो घंटे कम कर दिए जाते हैं। वहीं ओवरटाइम पर विचार किया जाता है।

यदि नौकरी की प्रकृति सामान्य कामकाजी घंटों से अधिक काम करने की मांग करती है और यह कर्मचारी को सामान्य कामकाजी घंटों के पारिश्रमिक के साथ उस वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर वेतन का हकदार होगा। अगर रात 9 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ओवरटाइम किया जाता है तो यह 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

छुट्टी के दिन ओवरटाइम करने पर होगा बंपर फायदा

शुक्रवार को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को छोड़कर सभी श्रमिकों के लिए आधिकारिक वीकेंड की छुट्टी मिलेगी। यदि परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को उस दिन ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता होती है, तो वह नियमित काम के घंटों के वेतन के साथ-साथ उस राशि के कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि पानी का अधिकारी होगा।

काम के बदले आराम का दिन दिया जाएगा और पैसे भी दिए जाएंगे

अगर किसी कर्मचारी को छुट्टियों या छुट्टियों के दौरान काम करने की जरूरत महसूस होती है, तो उसे एक और आराम का दिन दिया जाएगा और साथ ही उस दिन के मूल वेतन पर 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यदि उसे एक और दिन की छुट्टी नहीं दी जा सकती है, तो वह श्रम कानून के अनुच्छेद 81 के अनुसार उस दिन के लिए अपने मूल वेतन पर अतिरिक्त 150 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार है।

वेतन के साथ मिलती है छुट्टियां

कर्मचारी निम्नलिखित सार्वजनिक अवकाशों पर सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं। यहां 5 मार्च की घोषणा के बाद सार्वजनिक, निजी क्षेत्र की छुट्टियों की पूरी सूची है कि आधिकारिक अवकाश, और राष्ट्रीय और धार्मिक अवसर दिनांक (इस्लामी कैलेंडर) दिनांक (ग्रेगोरियन कैलेंडर) अवकाश अवधि।

अगर पूरी कर ली है 6 माह की अवधि तो मिलेंगे यह लाभ

आपको प्रति महीने 2 दिन, यदि उन्होंने छह महीने की सेवा पूरी कर ली है लेकिन एक वर्ष नहीं 30 दिन, अगर उन्होंने एक साल की सेवा पूरी कर ली है।

वार्षिक अवकाश की अवधि की गणना में कानून या समझौते द्वारा निर्दिष्ट आधिकारिक अवकाश और बीमारी के कारण होने वाले अन्य अवकाश शामिल होंगे यदि वे वार्षिक अवकाश के भीतर आते हैं।

वार्षिक अवकाश के लिए, कर्मचारी को आवास भत्ते के अतिरिक्त उसका मूल वेतन प्राप्त होना चाहिए, यदि ऐसा भत्ता अनुबंध में निर्धारित किया गया है।

ऐसे गिनी जाती है सालाना छुट्टियां

1-यदि कर्मचारी से उसकी कुल वार्षिक छुट्टी या उसके एक हिस्से के दौरान काम करने का अनुरोध किया जाता है और छुट्टी को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो नियोक्ता को छुट्टी भत्ते के अलावा, उसके नियमित वेतन का भुगतान करना होगा, जो कि बराबर है केवल उसका मूल वेतन।

2- वार्षिक अवकाश लगातार दो वर्षों के भीतर एक से अधिक बार अग्रेषित नहीं किया जा सकता है।

3-नियोक्ता वार्षिक अवकाश की शुरुआत की तारीख निर्धारित कर सकता है और इसे दो या अधिक अवधियों में विभाजित कर सकता है। कामकाजी युवाओं से संबंधित पत्तियों पर विभाजन लागू नहीं होता है।

4- नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन को वार्षिक छुट्टी के लिए भुगतान करने से पहले भुगतान करना होगा।

5-यदि कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया जाता है या वह इस्तीफा दे देता है, तो वह हकदार है किसी भी वार्षिक छुट्टी के लिए उसका वेतन जिसका उसने उपयोग नहीं किया।

बीमारी के लिए अवकाश

कानून में निर्धारित शर्तों के अधीन कर्मचारी प्रति वर्ष 90 दिनों से अधिक की बीमारी की छुट्टी के हकदार नहीं हैं। उन्हें पहले 15 दिनों के लिए पूरा वेतन, अगले 30 दिनों के लिए आधा वेतन और शेष 45 दिनों के लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा।

यूएई श्रम कानून के अनुसार, संशोधित के अनुसार, कर्मचारी को अधिकतम दो दिनों के भीतर नियोक्ता को अपनी बीमारी के बारे में सूचित करना चाहिए। बीमारी और कर्मचारी की छुट्टी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए नियोक्ता को कर्मचारी को एक चिकित्सा परीक्षा के तहत रखने का अधिकार है।

सवेतन बीमारी अवकाश के लिए अपात्रता

कर्मचारी निम्नलिखित स्थितियों में सवैतनिक बीमारी अवकाश के लिए अपात्र है:

1-परिवीक्षा अवधि के दौरान

2-यदि बीमारी सीधे कार्यकर्ता के दुराचार से उत्पन्न होती है, जैसे शराब या नशीले पदार्थों के सेवन से

-यदि कर्मचारी बीमार अवकाश के दौरान किसी अन्य नियोक्ता के लिए काम करता है।

बीमारी की छुट्टी के दौरान समाप्ति-

जब कर्मचारी बीमार छुट्टी पर होता है तो नियोक्ता किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकता है या उसे टर्मिनेशन नोटिस नहीं दे सकता है। यदि कर्मचारी अपने सभी 90 दिनों की बीमारी की छुट्टी का उपयोग करता है और बाद में काम पर रिपोर्ट करने में सक्षम नहीं था, तो नियोक्ता उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

वहीं बीमारी की छुट्टी के दौरान इस्तीफा: एक कर्मचारी बीमारी के कारण काम से इस्तीफा दे सकता है और बीमारी की छुट्टी के पहले 45 दिनों की समाप्ति से पहले, यदि संबंधित स्वास्थ्य सुविधा से चिकित्सक या नियोक्ता द्वारा नियुक्त चिकित्सक इस्तीफे के कारण के लिए सहमति देता है।

ऐसे मामले में, नियोक्ता को इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को पहले 45 दिनों के शेष के संबंध में वेतन का भुगतान करना होगा।

कर्मचारियों को बगैर वेतन के मिलता है विशेष अवकाश

कर्मचारियों को बिना वेतन के एक विशेष अवकाश दिया जा सकता है, जो उनकी सेवा के दौरान एक बार हज के प्रदर्शन के लिए 30 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। यह उनके रोजगार के वर्षों के दौरान केवल एक बार दिया जाता है। वहीं कर्मचारी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी भुगतान किए गए बीमारी अवकाश के हकदार नहीं हैं।

कामकाजी महिलाओं को मिलते हैं यह लाभ

वर्किंग विमेंस को मातृत्व अवकाश के लिए 45 दिनों के पूर्ण वेतन की हकदार हैं बशर्ते कि उन्होंने कम से कम एक वर्ष तक लगातार सेवा की हो। यदि एक वर्ष की सेवा अभी पूरी नहीं हुई है तो मातृत्व अवकाश का भुगतान आधे वेतन के साथ किया जाता है।

मातृत्व अवकाश के अंत में, महिला के पास अधिकतम 10 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक दर पर अपनी छुट्टी बढ़ाने की क्षमता होती है। वहीं प्रसव के बाद के पहले 18 महीनों के लिए, अपने बच्चे की देखभाल करने वाली महिला कर्मचारियों को इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रति दिन दो भुगतान किए गए आराम अंतराल, 30 मिनट से अधिक नहीं दिए जाते हैं।

इस दौरान कर्मचारियों से काम कराने पर कंपनियों पर ठोका जाता है जुर्माना

निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को गर्मी के दिनों में दिन के सबसे गर्म घंटों के दौरान काम करने की अनुमति नहीं है। किसी भी फर्म को निर्धारित ब्रेक टाइम के दौरान काम करने वाले कर्मचारी पाए जाने पर प्रति कर्मचारी Dh5,000 से अधिकतम Dh50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, रमजान के पवित्र महीने के दौरान कर्मचारी हर दिन 2 घंटे कम काम करने के हकदार हैं।

ये भी पढ़ें :कुवैत ने की बड़ी कार्रवाई, 5000 प्रवासियों का निवास परमिट हुआ रद्द, जानिए क्या रही वजह

न्यूनतम मजदूरी का नहीं किया गया है निर्धारण लेकिन…

यूएई श्रम कानून में कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं है, हालांकि, इसमें मोटे तौर पर उल्लेख किया गया है कि वेतन में कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। वहीं कानून के अनुच्छेद 63 में उल्लेख है कि न्यूनतम मजदूरी और जीवन निर्वाह सूचकांक की लागत या तो सामान्य रूप से या किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष पेशे के लिए कैबिनेट की एक डिक्री और सहमति के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ये भी पढ़ें :UAE में कामगारों के लिए आयी बड़ी खुशखबरी, अगले साल इन 12 सेक्टर में सबसे अधिक नई नौकरियां आने की उम्मीद

मजदूरी संरक्षण प्रणाली (डब्ल्यूपीएस) है एक महत्वपूर्ण कदम

श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने और संगठनों और उनके कर्मचारियों के बीच विश्वास स्थापित करने के लिए मजदूरी संरक्षण प्रणाली (डब्ल्यूपीएस) एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस प्रणाली के तहत, कर्मचारियों का वेतन बैंकों या वित्तीय संस्थानों में उनके खातों में स्थानांतरित किया जाएगा, जो सेवा प्रदान करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक द्वारा अधिकृत हैं। वेतन के संबंध में किसी भी चिंता या शिकायत के लिए, कर्मचारी MoHRE से संपर्क कर सकते हैं या eNetwasal के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अगर अपने मर्जी से छोड़ते हैं काम तो नहीं मिलेंगे ये लाभ

यदि कर्मचारी एक वर्ष पूरा करने से पहले अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है, तो वे किसी भी ग्रेच्युटी वेतन के हकदार नहीं होंगे। वहीं कर्मचारी एक वर्ष के सेवारत अंश के लिए ग्रेच्युटी का हकदार है, बशर्ते कि वह एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करता हो

ये भी पढ़ें :UAE में कामगारों के लिए आयी बड़ी खुशखबरी, अगले साल इन 12 सेक्टर में सबसे अधिक नई नौकरियां आने की उम्मीद