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Kuwait में कामगार को सैलरी या फिर कंपनी के माहौल से हो रही कोई दिक्कत, तो ऐसे दर्ज करें शिकायत

Kuwait : खाड़ी देशों में दुनिया भर के कामगार रोजगार के सिलसिले में आते हैं। यहां पर भारत के अतिरिक्त दुनिया के अन्य देशों के प्रवासी कामगार अच्छी तनख्वाह के एवज में अपना श्रम बेचते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि उन्हें काम के वक्त कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।

दरअसल, इस आर्टिकल के जरिए आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से उन समस्याओं से निपटने के तौर तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। कामकाज के दौरान आने वाली समस्याओं की शिकायत किस प्रकार दर्ज करवाएं इस बारे में आर्टिकल के जरिए आगे बात करेंगे…

इस प्लेटफार्म पर दर्ज करवाएं शिकायत, पुलिस सहायता भी ले सकते हैं

आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि Kuwait में कामगार (Worker) शिकायत आवेदन देने के लिए श्रम संबंध विभाग के स्वागत डेस्क से संपर्क कर सकते है। इसके साथ ही अगर कोई घरेलू कामगार अपने मालिक या फिर नियोक्ता के साथ कुछ मुद्दों पर परेशानी झेलनी पड़ती हैं, तो वे गैर-सरकारी श्रमिक संगठनों, अपने देश के दूतावास, साथ ही पुलिस से भी मदद की गुहार लगा सकता है।

इससे जुड़ी हुई समस्याओं का होता है समाधान

निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी कामगार शिकायतों को जनशक्ति के लोक प्राधिकरण के श्रम संबंध विभाग में सुनी जाती है। वहीं यह विभाग कर्मचारियों द्वारा श्रम संबंधी सभी शिकायतों की जांच और समीक्षा करता है। यह विभाग पूरी तरह से निजी क्षेत्र में कामगारों और नियोक्ताओं के बीच सभी व्यक्तिगत श्रम विवादों की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए सौंपा गया है।

इसी के साथ वित्तीय अधिकारों से संबंधित विवाद (जैसे भुगतान न करना या मजदूरी का कम भुगतान) प्रायोजन हस्तांतरण, फरार अधिसूचना, यात्रा प्रतिबंध और काम से संबंधित चो’टें सभी श्रम संबंध विभाग के माध्यम से जाते हैं। विभाग व्यक्तिगत और सामूहिक मामलों के लिए सुलह और मध्यस्थता समिति में सामूहिक शिकायतों (जिसमें कई कार्यकर्ता शामिल हैं) पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करता है।

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फॉर्म भरकर करना होगा ऐसा काम

लेबर शिकायत (Complaint) आवेदन प्राप्त करने के बाद दिए गए फॉर्म को भरें। फॉर्म में आपका पूरा नाम, राष्ट्रीयता, सिविल आईडी नंबर, काम शुरू करने की तारीख, काम पर आखिरी दिन की तारीख, शिकायत पेश करने के लिए कानूनी आधार, अनुबंध में सहमत वेतन, नियोक्ता का पूरा नाम, नियोक्ता का पता और कार्यस्थल की आवश्यकता होगी,

विवाद का उद्देश्य, और फ़ोन नंबर, कार्यकर्ता को अपना दावा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ (फोटोकॉपी और मूल) देने होंगे। जैसे- वर्क परमिट,सिविल आईडी,वैध और नवीनतम पासपोर्ट और अन्य सहायक दस्तावेज (मांगे जाने पर/अनुरोध के अनुसार)।

सुनवाई के पहले दिन नियोक्ता और कर्मचारियों को रहना होगा उपस्थित

वहीं श्रम संबंध विभाग में शिकायत दर्ज होने के बाद, विभाग शिकायत को डेटाबेस में दर्ज करेगा और एक सक्षम कानूनी अन्वेषक को नियुक्त करेगा। वे शिकायत पर विचार करने के लिए प्रारंभिक सुनवाई की तारीख (दिन और घंटे) का पता लगाएंगे। प्रारंभिक सुनवाई के दिन कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की उपस्थिति आवश्यक होगी। उसके बाद श्रम संबंध इकाई अन्वेषक से संपर्क करेगी, जिसका कर्तव्य नियोक्ता से बयान एकत्र करना और दस्तावेज की जांच करना है।

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…तो मामला न्यायपालिका भेजा जाएगा

कामगार और नियोक्ता दोनों को अपने पंजीकृत शासन में जनशक्ति (PAM) के सार्वजनिक प्राधिकरण और श्रम संबंध विभाग में सक्षम जांचकर्ता के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक होगा।

इस स्तर पर कार्यकर्ता के साथ एक कानूनी प्रतिनिधि भी हो सकता है। वहीं यदि किसी मामले में नियोक्ता उपस्थित नहीं होता है, तो अन्वेषक के पास दूसरी अधिसूचना जारी करने का अधिकार होता है, जिसके बाद अन्वेषक को शिकायत की जांच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान, अगर दोनों पक्ष मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सहमत होते हैं, तो मामला एक ज्ञापन में दर्ज किया जाएगा और श्रम संबंध विभाग के पास दायर किया जाएगा। यदि कोई समझौता या समझौता नहीं हुआ है, तो अन्वेषक तथ्य का कानूनी विवरण तैयार करेगा। यदि अनसुलझे विवाद में वित्तीय दावा शामिल है, तो मामला न्यायपालिका (Judiciary) को भेज दिया जाएगा।

इतने दिनों के भीतर करनी होगी कंप्लेंट की रिव्यू

आपको बताते चलें कि अन्वेषक किसी भी शिकायत की समीक्षा करने और एक आवश्यक अवधि (दो सप्ताह के भीतर) में बंद करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह अनुचित देरी के लिए जिम्मेदार होगा। वहीं जांचकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह मामले के संबंध में श्रम संबंध विभाग को कानूनी राय प्रस्तुत करे जो श्रमिकों की शिकायत को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय जारी करेगा।

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