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UAE में नौकरी छूटने पर कामगारों को मिलेगा मुआवजा, जानिए क्या है शर्तें और नियम

UAE में संघीय सरकार और निजी क्षेत्र संस्थाओं के कर्मचारियों और कामगारों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना लागू हो गई है। वहीं इस योजना के लागू होने के बाद नौकरी छूटने पर निर्दिष्ट अवधि के लिए कर्मचारियों को नकद राशि के साथ मुआवजा दिया जाएगा जब तक कि उन्हें कुछ नियमों और शर्तों के अधीन एक और रोजगार का अवसर नहीं मिल जाता।

जानिए कितना मिलेगा मुआवजा

जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत मिलने वाले मुआवजे का भुगतान महीने किया जाएगा और इसकी गणना कर्मचारी के सदस्यता वेतन के 60 प्रतिशत और बेरोजगारी की तारीख से तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रति माह अधिकतम Dh20,000 के अधीन होगी।

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जानिए किसे मिलेगा मुआवजा

मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरे) के अनुसार, यह योजना सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, केवल निवेशकों (उन प्रतिष्ठानों के मालिक जिनमें वे काम करते हैं), घरेलू कामगारों, पार्ट टाइम कर्मचारियों, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग और रिटायर्ड लोगों को छोड़कर जो एक सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त करते हैं और उन्हें एक नई नौकरी में शामिल हो गए हैं। उन्हें इस योजना का लाभ नही मिलेगा

वहीं मुआवजे के पात्र होने के लिए, बीमा प्रणाली में सदस्यता की तारीख से गणना की जायगी और कर्मचारी को कम से कम 12 निरंतर महीनों के लिए बीमा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, लाभार्थी को अनुशासनात्मक कारणों से उनके काम से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। मुआवजे का दावा धोखाधड़ी या धोखे से नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि जिस प्रतिष्ठान में कर्मचारी काम करता है वह वास्तविक नहीं है, तो दंड लागू होगा।

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इस दिन खत्म हो जायेगा मुआवजा 

इसी के साथ कर्मचारी के दूसरी नौकरी में शामिल होने के बाद मुआवजा समाप्त हो जाएगा। वहीं बीमाधारक सेवा प्रदाताओं के साथ अतिरिक्त लाभों पर सहमत हो सकता है. वहीं संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त बीमा कंपनियां सेवा प्रदाताओं में संयुक्त अरब अमीरात कैबिनेट द्वारा बेरोजगारी बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए असाइन की गई अन्य सरकारी संस्थाएं शामिल हो सकती हैं।

इसी के साथ इस योजना के तहत बीमाधारक जिस मुआवजे का हकदार है, वह संयुक्त अरब अमीरात में लागू अन्य कानून के तहत उल्लिखित किसी भी अन्य अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। यह नई प्रणाली एक “सामाजिक सुरक्षा योजना है जो अमीरात और निवासी कर्मचारियों के लिए उनकी बेरोजगारी अवधि के दौरान एक सभ्य जीवन की स्थिरता सुनिश्चित करती है, जबकि व्यावसायिक जोखिम को कम करती है”,

मानव संसाधन मंत्रालय ने दी इस योजना की जानकारी 

वहीं इस योजना को लेकर मानव संसाधन और अमीरात मंत्री डॉ अब्दुलरहमान अल अवार ने कहा कि “डिक्री कारोबारी माहौल को विकसित करने और काम करने और रहने के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में यूएई की स्थिति को बढ़ाने के लिए यूएई सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसकी पुष्टि वैश्विक सूचकांकों द्वारा की जाती है।

रिपोर्टें सुरक्षा, सुरक्षा, नौकरी के लाभों के साथ-साथ शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में प्रदान किए जाने वाले लाभों के कारण यूएई में काम करने और बसने के लिए दुनिया भर के लोगों की प्राथमिकता दिखाती हैं। ”

इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि”यूएई मानव गरिमा को संरक्षित करने को प्राथमिकता देता है, और यह डिक्री देश में सभी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधायी वातावरण को बढ़ाता है – अमीरात और निवासियों को समान रूप से – और उन्हें सभी स्तरों पर देखभाल का सर्वोत्तम साधन प्रदान करता है। यह समाज की स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में योगदान देता है, जो हमारे बुद्धिमान नेतृत्व की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।”

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