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UAE में कामगारों की बल्ले-बल्ले, नौकरी छूटने पर मिलेगा मुआवजा, जानिए क्या है शर्तें और नियम

UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने एक घोषणा की है और ये घोषणा 1 जनवरी, 2023 से नौकरी छूटने वाले कामगारों के लिए बीमा योजना लागू अनिवार्य होने को लेकर है।

जानकारी के अनुसार, UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने घोषणा करते हुए जानकरी दी है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों और संघीय सरकारी विभागों के कर्मचारी को अब बीमा योजना लेना अनिवार्य होगा।

वहीं MOHRE ने ये भी जानकारी दी कि बेरोजगारी बीमा योजना की सदस्यता कम से कम Dh5 प्रति माह से ले सकते हैं और  गैर-अनुशासनात्मक कारणों से नौकरी छूटने की स्थिति में यह योजना सीमित अवधि के लिए प्रति दावा लगातार तीन महीने से अधिक नहीं होने पर नकद लाभ प्रदान करेगा।

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यहाँ से करें बीमा योजना के लिए अप्लाई

  1. बीमा पूल की वेबसाइट (iloe|ae) और स्मार्ट एप्लिकेशन
  2. बैंक एटीएम और कियोस्क मशीन
  3. व्यापार सेवा केंद्र
  4. मनी एक्सचेंज कंपनियां
  5. डु और एतिसलात
  6. एसएमएस

बीमा कौन प्रदान करेगा?

  • दुबई बीमा कंपनी
  • अबू धाबी राष्ट्रीय बीमा कंपनी
  • अल ऐन अहलिया बीमा कंपनी
  • अमीरात बीमा कंपनी
  • राष्ट्रीय सामान्य बीमा कंपनी
  • ओरिएंट इंश्योरेंस
  • अबू धाबी नेशनल टाकाफुल कंपनी
  • ओमान बीमा कंपनी
  • ओरिएंट यूएनबी तकाफुल कंपनी

प्रीमियम और मुआवजा

दो श्रेणियां

श्रेणी 1: Dh16,000 और उससे कम का मूल वेतन

बीमा प्रीमियम: Dh5 प्रति माह

मासिक मुआवजा: Dh10,000 . से अधिक नहीं होगा

श्रेणी 2: मूल वेतन Dh16,000 . से ऊपर

बीमा प्रीमियम: Dh10 प्रति माह

मासिक मुआवजा: Dh20,000 . से अधिक नहीं होगा

Claim की गणना

  • मासिक मुआवजा नौकरी छूटने से पहले के सबसे हाल के 12 महीनों में औसत वेतन का 60 प्रतिशत होगा।
  • किसी एक दावे के लिए अधिकतम मुआवजा: लगातार तीन महीने
  • लाभ की अधिकतम अवधि: संयुक्त अरब अमीरात में बीमाधारक के पूरे कार्य जीवन में बीमा अवधि के दौरान, कुल दावा भुगतान 12 मासिक लाभों से अधिक नहीं होना चाहिए (प्रस्तुत किए गए दावों की संख्या की परवाह किए बिना)।
  • बीमा पूल की वेबसाइट के अनुसार, मुआवजे के लिए पात्र होने के लिए, बीमाधारक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
  • न्यूनतम सदस्यता अवधि लगातार 12 महीने है।
  • सभी बीमा प्रीमियमों का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए।
  • बेरोजगारी का कारण इस्तीफा नहीं होना चाहिए।
  • नौकरी छूटना किसी अनुशासनात्मक कारण से नहीं होना चाहिए।
  • दावा नौकरी छूटने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • कामगार के पास काम से अनुपस्थिति से संबंधित कोई मौजूदा शिकायत नहीं होनी चाहिए।
  • कर्मचारी मुआवजे का हकदार नहीं होगा यदि उसके दावे में धोखाधड़ी या धोखाधड़ी शामिल है।
  • रोजगार का नुकसान गैर-शांतिपूर्ण श्रमिक हड़ताल या ठहराव का परिणाम नहीं होना चाहिए।
  • बीमाधारक को संयुक्त अरब अमीरात में कानूनी रूप से उपस्थित होना चाहिए।

रोजगार का नुकसान निम्नलिखित कारणों में से एक का परिणाम नहीं होना चाहिए:

– यु’द्ध, दं’गा, वि’द्रो’ह, सशस्त्र वि’द्रोह, क्रांति, सैन्य या ह’ड़पने वाली से’ना, आक्रमण, एक विदेशी दुश्मन का कार्य, श’त्रुता, गृ’ह यु’द्ध, या नागरिक अव्यवस्था।

– जैविक या रासायनिक प्रदूषण जो आतंकवाद से उत्पन्न या उसमें योगदान देता है।

– संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा सीधी कार्रवाई जिसके कारण नियोक्ता की सुविधा का स्वामित्व या राष्ट्रीयकरण हुआ या उसके पैसे की जब्ती हुई, जिससे दिवालिया हो गया।

– नागरिक लेनदेन कानून के अनुसार अप्रत्याशित घटना (अप्रत्याशित परिस्थितियां)।

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