UAE में बना नया कानून, अवैध रूप से घरेलू कामगारों की भर्ती पर देना होगा Dh200,000 तक का जुर्माना

UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) ने हाल ही में घरेलू कामगारों के संबंध में 2022 का संघीय डिक्री-कानून संख्या 9 जारी करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू कामगारों के अधिकारों को मजबूत करना है।

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इस दिन से लागू होगा कानून 

जानकारी के अनुसार, यह कानून 9 सितंबर को जारी किया गया था और आधिकारिक तौर पर तीन महीने बाद लागू होगा। यह घरेलू श्रम कानून के सभी पहलुओं को शामिल करता है जिसमें सभी पक्षों के अधिकारों की गारंटी दी जाती है फिर चाहे वह कामगार, नियोक्ता या भर्ती एजेंट हों। वहीं कानून के कार्यकारी नियमों के अनुसार, नए नियम घरेलू कामगारों के लिए काम के घंटे, साप्ताहिक ब्रेक और छुट्टी भी निर्धारित करते हैं और घरेलू कामगारों के प्रति सप्ताह एक भुगतान दिवस के अधिकार की पुष्टि करते हैं।

वहीं इस अनुच्छेद के खंड (3) में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से घरेलू कामगारों को नियुक्त करने वाले व्यक्तियों पर कम से कम Dh50,000 और Dh200,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आप घरेलू कामगारों के लिए जारी किए गए वर्क परमिट का दुरुपयोग करने या 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारी को काम पर रखने के लिए भी इस दंड का सामना कर सकते हैं।

अवैध रूप से घरेलू कामगारों की भर्ती पर देना होगा Dh50,000 और Dh200,000 तक का जुर्माना

1. घरेलू कामगार को बाद के लिए वर्क परमिट प्राप्त किए बिना रोजगार प्रदान करता है। 2. घरेलू कामगार को नियुक्त करता है या भर्ती करता है और उसे रोजगार प्रदान करने में विफल रहता है।

3. घरेलू कामगारों के लिए वर्क परमिट का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करें जिनके लिए उन्हें जारी किया गया था। यह आधिकारिक अनुवाद नहीं है

4.  डिक्री-कानून, इसके कार्यान्वयन विनियम और इसके कार्यान्वयन में जारी किए गए निर्णयों के प्रावधानों के उल्लंघन में घरेलू कामगारों के बकाया के निपटान के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना भर्ती एजेंसी के संचालन को बंद करना या बंद करना।

5.  डिक्री-कानून का उल्लंघन करते हुए, 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को भर्ती करता है या नियुक्त करता है।

6. एक घरेलू कामगार को रोजगार छोड़ने में सहायता करना या किसी अवैध व्यक्ति के शोषण या रोजगार के लिए उन्हें आश्रय या आवास प्रदान करना

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