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UAE Labour Law: किसी कामगार ने अगर की ये 10 गलतियां तो कंपनी बिना नोटिस के नौकरी से कर सकती बाहर

UAE Labour Law: पर्यटन और गगनचुंबी इमारतों लिहाज से दुनिया के सबसे खूबसूरत देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अगर लागू लेबर लॉ की बात करें तो यूएई के श्रम कानून (UAE Labour Law) के अनुसार कोई भी नियोक्ता या कामगार 30 से 90 दिनों का नोटिस देकर सहमति से अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकता है।

हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि कई ऐसे भी प्रकरण निकल कर सामने आए हैं जिनमें कंपनी लिखित तौर पर पूछताछ करने के बाद नोटिस देकर कामगार को नौकरी से हटा सकती है।

नौकरी से हटाने के कारणों का करना होगा उल्लेख (UAE Labour Law)

संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के नए श्रम कानून (UAE Labour Law) के आर्टिकल 44 के अनुसार नियोक्ताओं को लिखित तौर पर कामगार या फिर कर्मचारी को नौकरी से हटाने के कारण के बारे में बताना होगा। इतना ही नहीं बगैर किसी नोटिस पीरियड के समाप्ति को सही ठहराने के लिए कारणों का उल्लेख भी करना होगा।

दूसरी बात यह कि अगर कोई कामगार या फिर कर्मचारी निम्नलिखित लंदन को करने में संलिप्त मिलता है तो नियोक्ता बिना किसी नोटिस के उसकी सेवा को समाप्त करने का अधिकार रखता है।

इन कारणों के चलते नियोक्ता समाप्त कर सकता है कर्मचारी/ कामगार की सेवाएं (UAE Labour Law)

1- एक झूठी पहचान या राष्ट्रीयता या जाली प्रमाण पत्र या दस्तावेज जमा करता है। तो ऐसे में कामगार की सेवा समाप्त को खत्म किया जा सकता है।

2- नियोक्ता के लिए पर्याप्त सामग्री के हानि का कारण बनता है, या जानबूझकर नियोक्ता की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और खुद को दोषी मानता है।

3- कामगार की सुरक्षा और व्यवसाय के स्थान पर कार्यस्थल के निर्देशों  का उल्लंघन करता है।

4- रोजगार अनुबंध में बताए गए बुनियादी कर्तव्यों का पालन करने में असफल है और उल्लंघन में जारी रहता है, लिखित पूछताछ प्राप्त करने और उल्लंघन दोहराए जाने पर दो बार बर्खास्तगी की चेतावनी के बावजूद।

5- कार्यस्थल पर कार्य के दौरान शराब का सेवन करता है या अन्य किसी में पाया जाता है। सार्वजनिक नैतिकता क खंडित करता है। ऐसे में काम कार्य नियोक्ता की सेवा खत्म की जा सकती है।

6-काम के दौरान मौखिक या शारीरिक रूप से नियोक्ता, प्रबंधक या उसके किसी सहयोगी पर हमला करता है। तो भी नियोक्ता/ कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है

7- उचित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी अन्य प्रतिष्ठान में शामिल हो जाते हैं।

8- एक साल में में 20 से अधिक आंतरायिक दिनों या लगातार सात दिनों से अधिक के लिए वैध बहाने के बिना काम से गैरहाजिर रहता है।

9- अपने काम के सुरक्षा वातावरण के निर्देशों का उल्लंघन करने पर।

10- व्यक्तिगत परिणाम और लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से स्थिति का शोषण करता है। तो नियोक्ता कामगार की सीमाओं को समाप्त करने का अधिकार रखता है।