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UAE Labour Law: प्रवासी कामगार को प्रोबेशन पीरियड में नौकरी छोड़ना पड़ सकता है भारी, लग सकता है प्रतिबंध

UAE Labour Law: UAE में नए श्रम कानून के साथ 2021 का संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 में कई सारे नियम हैं। वहीं इनमे से एक कानून कामगार के प्रोबेशन पीरियड के दौरान नौकरी छोड़ने का है। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इसी नियम की जानकारी देने जा रहे हैं।

UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) यूएई श्रम कानून के कार्यान्वयन के बाद कई मंत्रिस्तरीय संकल्प या फरमान जारी किया था जो इस बारे में अधिक विवरण प्रदान करते हैं कि कानून कैसे लागू किया जाएगा। 2022 का मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 47, श्रम विवादों और शिकायतों के निपटारे के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विवरण प्रदान करता है। वहीं इस प्रस्ताव के अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान नौकरी छोड़ने पर एक कामगार को एक साल के श्रम प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।

जानिए क्या हो सकते हैं कारण (UAE Labour Law)

1. यदि कामगार प्रोबेशन पीरियड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट संबंध को समाप्त करने का निर्णय लेता है लेकिन नियोक्ता इस कॉन्ट्रैक्ट उसके contractual obligations का उल्लंघन नहीं कर रहा हो।

2. यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कार्य abandonment की रिपोर्ट सही पाई गई। एक नियोक्ता द्वारा एक कार्य abandonment रिपोर्ट या एक फरार रिपोर्ट दर्ज की जाती है जब कामगार लगातार सात दिनों तक काम पर रिपोर्ट करने में विफल रहता है और नियोक्ता को उसके ठिकाने के बारे में पता नहीं होता है।

जानिए कब करना पड़ता है किसी कामगार को एक साल के श्रम प्रतिबंध का सामना (UAE Labour Law)

दुबई स्थित कानूनी फर्म अलसुवेदी एंड कंपनी एलएलसी के एक वरिष्ठ सहयोगी और मध्यस्थ रेडा हेगाज़ी ने कहा कि 2021 के संघीय डिक्री-कानून संख्या (33) और 2022 के मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 47 में कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है कि कामगार को प्रतिबंध से बचने के लिए पालन करना चाहिए। यदि वह प्रोबेशन पीरियड के दौरान अपने रोजगार अनुबंध को समाप्त करना चाहता है, या तो संयुक्त अरब अमीरात में किसी अन्य नियोक्ता में शामिल होने या देश छोड़ देता है।

वहीं दूसरा मामला तब है जब एक प्रवासी कामगार संयुक्त अरब अमीरात छोड़ने के लिए प्रोबेशन पीरियड के दौरान रोजगार अनुबंध को समाप्त करना चाहता है। इस मामले में, उसे अनुबंध समाप्त करने की तारीख से कम से कम 14 दिनों के भीतर नियोक्ता को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए।

हालांकि, नए संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुच्छेद 9 के तहत, यदि प्रवासी कामगार उपरोक्त प्रावधानों का पालन किए बिना संयुक्त अरब अमीरात छोड़ देता है, तो कामगार को संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा।

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वहीं 2022 के मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 47 के अनुच्छेद 8 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि कर्मचारी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियोक्ता से दायित्व के उल्लंघन के बिना अपने श्रम अनुबंध को समाप्त करना चाहता है और कामगार ने अनुपालन नहीं किया है संघीय डिक्री-कानून संख्या (33) के अनुच्छेद 9 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, उसे एक साल के श्रम प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा।

इस मामले पर नियोक्ता को सूचित करना होगा  

नए संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुच्छेद 9 के तहत, यदि प्रवासी कामगार उपरोक्त प्रावधानों का पालन किए बिना संयुक्त अरब अमीरात छोड़ देता है, तो कामगार को संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। यूएई से उनके जाने की तारीख।

इन लोगों पर नहीं लगेगा श्रम प्रतिबंध 

बीएसए अहमद बिन हेज़ीम एंड एसोसिएट्स एलएलपी के एक सहयोगी हसन एलशाहत मोहम्मद ने वर्ष 2021 के लिए डिक्री नंबर 33 के कार्यकारी विनियमों के संबंध में वर्ष 2022 के लिए मंत्रिस्तरीय डिक्री नंबर 1 के अनुच्छेद 11 के बारे में भी बात की, जो कुछ मानदंड रखता है। और यदि आप अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो आपके वर्क परमिट पर प्रतिबंध न लगाने के लिए पर्याप्त कारण हैं। ये निम्नलिखित हैं:

1) राज्य द्वारा आवश्यक कार्य क्षेत्र में होना;

2) एक कर्मचारी जो परिवार प्रायोजित वीज़ा के अधीन है;

3) गोल्डन वीजा धारक

4) देश में श्रम बाजार की जरूरतों के अनुसार कोई भी व्यावसायिक श्रेणी जिसके लिए मंत्री द्वारा कैबिनेट द्वारा अनुमोदित रोजगार वर्गीकरण के अनुसार निर्णय जारी किया जाता है।

कैसा हटेगा श्रम प्रतिबंध

हेगाज़ी के अनुसार, यदि किसी कामगार के पास श्रम प्रतिबंध है, तो वे इसे उठा सकते हैं और MoHRE की शिकायत समिति के साथ अपनी शिकायतें साझा कर सकते हैं।

वहीं मंत्रिस्तरीय संकल्प के तहत  मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के निर्णयों पर शिकायत समिति के गठन के संबंध में, 2022 का 45, एक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा और मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्णयों के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत अनुरोधों की जांच के लिए जिम्मेदार होगा। विवादित निर्णय को जानने की तारीख से 30 दिनों के भीतर शिकायत प्रस्तुत की जानी चाहिए और सभी सहायक दस्तावेजों के साथ उचित रूप से तर्क दिया जाना चाहिए।

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