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Flight में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बने नए नियम, DGCA ने जारी की गई ये गाइडलाइन

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देश में लगे लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च से लेकर 24 मई तक बंद पड़ी घरेलू उड़ानों को एतिहयात के तौर पर गाइडलाइंस के साथ देश में फिर से शुरू किया गया है। 24 मई को एविएशन मिनिस्ट्री ने देश में कई सारे गाइडलाइंस नियमों के साथ फिर से देश में डॉमेस्टिक फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी थी। वहीं अब एक बार फिर से इस मुश्किल टाइम में पैसेंजर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एविएशन रेगुलर DGCA ने सभी एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। एविएशन की सारी गाइडलाइंस 3 जून से सभी एयरलाइंस पर लागू कर दी गई है।

DGCA की नई गाइडलाइंस के अनुसार एयरलाइंस के लिए पैसेंजर्स को प्रोटेक्टिव किट उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी होगा। पैसेंजर्स को मिलने वाले इस प्रोटेक्टिव किट में सर्जिकल मास्क , फेस शील्ड और सेनेटाइजर होना अनिवार्य हो।

Flight में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बने नए नियम, DGCA ने जारी की गई ये गाइडलाइन

बता दें कि एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं, कि फ्लाइट में दो पैसेंजर्स के बीच एक सीट को खाली रखा जाए। निर्देश में साफ तौर पर कहा गया हैं कि अगर किसी फ्लाइट में पैसेंजर्स का लोड ठीक रहता हैं, तो ऐसे केस में दो पैसेंजर्स की बीच में एक सीट को खाली रखा जाए। इनकेस अगर पैसेंजर्स एक परिवार के मेंबर हैं तो उन्हें प्लेन में एक साथ बैठने की इजाजत दी सकती है।

वहीं अगर फ्लाइट में पैसेंजर्स के लोड के चलते बीच की सीट खाली नहीं रह सकती तो ऐसे में एयरलाइंस को सवाधनी बरतते हुए बीच की सीट पर बैठने वाले पैसेंजर्स को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से एप्रूव्ड थ्री लेयर फेस मास्क, रैप अराउंड गाउन और फेस शील्ड देनी होगी। ताकि बीच की सीट पर बैठने वाले पैसेंजर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइंस में कहा गया हैं कि किसी भी पैसेंजर को फ्लाइट में खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं परोसा नहीं जाएगा।