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अगर आप दुबई में काम करते हैं और अमीरात के दूसरे हिस्से में रहते हैं तो पढ़ें ये खबर

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं दुबई में लॉकडाउन खोल दिया गया है जिसके बाद अब यहां पर फिर से सभी कोरोबार खुल गये हैं वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद दुबई पुलिस ने एक फरमान जारी किया है।

दरअसल,दुबई में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नेशनल Sterlisation प्रोग्राम शुरू किया है वहीं इस प्रोग्रम के तहत जो लोग दुबई में काम करते हैं और अन्य अमीरात में रहते हैं उन कर्मचारियों को आईडी या पत्र ले जाने की जरूरत होगी ताकि नेशनल Sterlisation प्रोग्राम के समय वो लोग जुर्माना लगाने से बच सके।

अगर आप दुबई में काम करते हैं और अमीरात के दूसरे हिस्से में रहते हैं तो पढ़ें ये खबर

 

गल्फ न्यूज के मुताबिक, दुबई पुलिस में जनरल डिपार्टमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी के निदेशक मेजर जनरल अब्दुल्ला अली अल गिति ने कहा कि दुबई में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच Sterlisation प्रोग्राम के तहत लोगो को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। वहीं अन्य अमीरात में Sterlisation प्रोग्राम शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक हैं। जो लोग दुबई में काम करते है और अन्य अमीरात में रहते है उन्हें शाम 8 बजे के बाद घर लौटने के समय कार्य आईडी या पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

वहीं इस बारे में शारजाह पुलिस के कमांडर-इन-चीफ मेजर जनरल सैफ अल ज़िरी अल शम्सी ने बताया कि दुबई में काम करने वाले और शारजाह में रहने वाले कर्मचारियों के लिए कोई जुर्माना नहीं होगा अगर वे राष्ट्रीय बंदी के दौरान काम से घर लौटते हैं, हालांकि जो लोग दुबई में काम करते हैं उन्हें या तो वर्क परमिट, लेबर कार्ड या अन्य आधिकारिक दस्तावेज पेश करने होंगे ताकि यह साबित हो सके कि वे दुबई में काम करते हैं।

मेजर जनरल अल शम्सी ने बताया कि केवल दुबई में काम करने वाले कर्मचारी ही इस निर्णय से लागू हैं, यह छूट उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो दुबई में कार्यरत नहीं हैं। उन्होंने सभी सामुदायिक सदस्यों से आग्रह किया कि वे उल्लंघन से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित एहतियाती उपायों का पालन करें।

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आपको बता दें, दुबई पुलिस में ट्रैफ़िक विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर सैफ़ मुहाएर अल मज़रौई ने कहा कि जो लोग दुबई में 11:00 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आंदोलन के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें एक Dh3,000 जुर्माना का सामना करना पड़ेगा।