कोरोना कहर के बीच यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने कामगारों के लिए एक बड़ी घोषणा करी है और इस बात की जानकारी फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने ट्वीट करके दी है।
दरअसल, फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने ट्वीट करके घोषणा करी है कि सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कामगारों के लिए प्रवेश और वर्क परमिट जारी करने का काम फिर से शुरू कर दिया है, साथ ही घरेलू कामगारों के लिए वीजा भी जारी किया जाएगा। लेकिन इस कोरोना कहर के बीच कामगारों को एक अहम नियम का पालन करना होगा।
जानकारी के अनुसार, कामगारों को UAE प्रवेश और वर्क परमिट मिलने के बाद और UAE आने पर कोविड-19 नियमों का पालन करना पड़ेगा। सभी कामगारों को प्रवेश और वर्क परमिट मिलने के बाद UAE आने पर नेगेटिव COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसी के साथ 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भी रहना होगा।
The Federal Authority for Identity and Citizenship in coordination with the NCEMA resumes the granting of entry permits for domestic workers as well as employment permits for government and semi-governmental entities and vital facilities in the country#CommitToWin pic.twitter.com/lAU1cfnWjp
— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) October 5, 2020
देश में प्रवेश करने से पहले श्रमिकों के लिए पीसीआर परीक्षण से भी गुजरना पड़ा सकता है।इसी के साथ यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने कहा है कि वैध यूएई निवास वीजा रखने वाले कार्यकर्ता देश में प्रवेश करना जारी रख सकते हैं, भले ही उनकी सरकार और अर्ध-सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले लोग शामिल हों और देश में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को वेबसाइट (ica.gov.ae) पर एक अनुरोध प्रस्तुत करना आवश्यक है।
आपको बता दें, इस कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं । वहीं इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अन्तराष्ट्रीय उड़ाने बंद कर दी गयी थी साथ ही UAE ने कामगारों के लिए प्रवेश और वर्क परमिट जारी करना बंद दिया था लेकिन अब अन्तराष्ट्रीय उड़ाने शुरू होने के बस अब UAE ने कामगारों के लिए प्रवेश और वर्क परमिट जारी करने का काम शुरु कर दिया है। लेकिन कोरोना वायरस के कर्ण ये सभी नियम बनाये हैं।