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कोरोना वायरस की वजह से UAE कामगारों को प्रवेश और वर्क परमिट मिलने के बाद इस अहम नियम का करना होगा पालन

कोरोना कहर के बीच यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने कामगारों के लिए एक बड़ी घोषणा करी है और इस बात की जानकारी फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने ट्वीट करके दी है।

दरअसल, फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने ट्वीट करके घोषणा करी है कि सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कामगारों के लिए प्रवेश और वर्क परमिट जारी करने का काम फिर से शुरू कर दिया है, साथ ही घरेलू कामगारों के लिए वीजा भी जारी किया जाएगा। लेकिन इस कोरोना कहर के बीच कामगारों को एक अहम नियम का पालन करना होगा।

कोरोना वायरस की वजह से UAE कामगारों को प्रवेश और वर्क परमिट मिलने के बाद इस अहम नियम का करना होगा पालन

 

जानकारी के अनुसार, कामगारों को UAE प्रवेश और वर्क परमिट मिलने के बाद और UAE आने पर कोविड-19 नियमों का पालन करना पड़ेगा। सभी कामगारों को प्रवेश और वर्क परमिट मिलने के बाद UAE आने पर नेगेटिव COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसी के साथ 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भी रहना होगा।

देश में प्रवेश करने से पहले श्रमिकों के लिए पीसीआर परीक्षण से भी गुजरना पड़ा सकता है।इसी के साथ यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने कहा है कि वैध यूएई निवास वीजा रखने वाले कार्यकर्ता देश में प्रवेश करना जारी रख सकते हैं, भले ही उनकी सरकार और अर्ध-सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले लोग शामिल हों और देश में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को वेबसाइट (ica.gov.ae) पर एक अनुरोध प्रस्तुत करना आवश्यक है।

आपको बता दें, इस कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं । वहीं इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अन्तराष्ट्रीय उड़ाने बंद कर दी गयी थी साथ ही UAE ने कामगारों के लिए प्रवेश और वर्क परमिट जारी करना बंद दिया था लेकिन अब अन्तराष्ट्रीय उड़ाने शुरू होने के बस अब UAE ने कामगारों के लिए प्रवेश और वर्क परमिट जारी करने का काम शुरु कर दिया है। लेकिन कोरोना वायरस के कर्ण ये सभी नियम बनाये हैं।