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यूएई के निवासियों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का किया स्वागत, मिलेगा सभी का पैसा !

हाल ही में भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए एयर टिकट किराए की वापसी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये इस फैसले का यूएई के निवासी ने स्वागत किया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले तीन न्यायाधीशों के एक पैनल ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से टिकट किराए को वापस करने की सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित करते हुए फैसला सुनाया था कि COVID-19 लॉकडाउन के दौरान रद्द किए गए सभी एयरलाइन टिकट के पैसे वापस कर दिए जाने चाहिए।

यूएई के निवासियों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का किया स्वागत, मिलेगा सभी का पैसा !

एयरलाइन कंपनियों के लिए यात्रियों को टिकट शुल्क वापस करने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च थी। लेकिन अब इस मामले को लेकर अदालत ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने के लिए बनाई गई बुकिंग के पैसे को तुरंत वापस करना होगा क्योंकि एयरलाइंस को ऐसे टिकट बुक नहीं करने थे। वहीं UAE के सभी निवासी इस फैसले से खुश हुए है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रवासी कानूनी सेल (पीएलसी) और एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन की एक याचिका के बाद आया है, जिन्होंने लॉकडाउन की अवधि के दौरान यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों के लिए रिफंड की मांग की थी। “कई यात्रियों ने अग्रिम दरों के कम होने के कारण अपनी उड़ान की टिकट पहले ही बुक कर ली थी। ये लोग सीमाओं के बंद होने के कारण यात्रा नहीं कर सकते थे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक बड़ी राहत के रूप में आया है और इस फैसले के बाद UAE के निवासी जिन्होंने टिकट बुक करवाया था उन्हें उसकी राशि अब जल्द वापस मिला जायेंगे। वहीँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टिकटों पर लागू होगा।

आपको बता दें, कोरोना वायरस की वजह से भारत सरकार ने सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं इस COVID-19 के कारण हवाई यात्रा रद्द होने और उसके बाद लॉकडाउन लागू करने के कारण लाखों प्रभावित हुए हैं । वहीँ इस प्रकार रद्द किए गए टिकटों के लिए धनवापसी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी टिकट बुकिंग का पैसा वापस देने का फैसला सुनाया।