कोरोना वायरस की वजह UAE ने यात्रा प्रतिबंध लगा रखा है। जिसकी वजह से कई प्रवासी के यूएई निवास वीजा समाप्त हो गए है या रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन इनमें कई लोग ऐसे हैं जो UAE में रहना चाहते हैं। वहीं अगर प्रवासी यूएई में रहना चाहते हैं, तो इस पोस्ट के जरिये हम आपको UAE वीजा समाप्त होने पर कैसे देश में रह सकते हैं इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, यूएई वीजा धारकों के पास एक निश्चित छूट अवधि होती है और ये छूट वीजा के प्रकार के आधार पर मिलती है। वहीं यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट – government.ae के अनुसार, पर्यटकों और वीजा धारकों के लिए 10 दिनों की छूट अवधि है। यदि कोई पर्यटक या आगंतुक अनुग्रह अवधि से अधिक समय तक रहता है, तो उस पर निम्नलिखित का जुर्माना लगाया जाएगा।
- अधिक रुकने के पहले दिन के लिए Dh200
- Dh100 लगातार प्रत्येक दिन
- Dh100, सेवा शुल्क के रूप में
यदि आपके पास संयुक्त अरब अमीरात का निवास वीज़ा है, जिसे रद्द कर दिया गया है या समाप्त हो गया है, तो उनके पास वीज़ा समाप्ति के बाद 30 दिनों की छूट अवधि है, या तो अपनी स्थिति में संशोधन करने और दूसरा निवास वीजा प्राप्त करने या देश छोड़ने के लिए। अनुग्रह अवधि के दौरान जुर्माना लागू नहीं होता है। यदि वे अनुग्रह अवधि के बाद अधिक समय तक रुकते हैं, तो उन पर निम्न का जुर्माना लगाया जाएगा।
- पहले दिन के लिए Dh125
- प्रत्येक बाद के दिन के लिए Dh25
- छह महीने से अधिक समय तक रहने के बाद प्रति दिन Dh50
- एक साल से अधिक रुकने के बाद प्रति दिन Dh100
वहीं 2014 के मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 377 के तहत, सभी प्रकार के वीजा धारक यदि चाहें तो देश में रहते हुए अपने प्रवेश की स्थिति को संशोधित कर सकते हैं। हालाँकि, आपको ‘स्थिति में बदलाव’ के लिए Dh550 शुल्क देना होगा। यह अनिवार्य रूप से एक ऐसी सेवा है जो व्यक्तियों को देश से बाहर निकलने और प्रवेश करने की आवश्यकता के बिना दूसरे वीजा में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है।
वहीं व्यक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर, वे अल्पकालिक या दीर्घकालिक यात्रा वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। दुबई स्थित फर्स्ट गेट बिजनेस सर्विसेज के जनसंपर्क अधिकारी सिराजुदीन उमर के अनुसार, आप प्रत्येक कंपनी के आधार पर वीजा लागत में मामूली अंतर की उम्मीद कर सकते हैं।