कोरोना कहर के बीच UAE की फ़ेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप ने Expired Residency Visa को रिन्यू करवाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी। वहीं इस घोषणा के तहत अब काम शुरू हो गया है।
दरअसल, Expired निवास परमिटों वाले लोगों को देश बाहर निकालने का आह्वान किया गया है और इस वजह से Expired Residency Visa को रिन्यू कराना बेहद ही जरुरी है। जिसके बाद रविवार से फ़ेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप ने ग्राहकों को अपनी सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया था और आज रविवार 12 जुलाई से Expired Residency Visa को रिन्यू कराने का प्रोसेस शुरू हो गया है।
The Federal Authority for Identity and Citizenship Resumes its Services to Customers.#ICA #UAE pic.twitter.com/cSQ87qWSjH
— Identity and Citizenship- UAE (@ICAUAE) July 11, 2020
जानकारी के अनुसार, रविवार से प्राधिकरण को रेजिडेंसी वीजा और आईडी कार्ड के लिए नवीकरण आवेदन प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। वहीं जिनका भी रेजिडेंसी वीजा और आईडी कार्ड मार्च और अप्रैल के बीच Expired हुआ है, वो रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनका मई में Expired हुआ है वो उनके नवीनीकरण का आवेदन 8 अगस्त से स्वीकार किए जाएंगे।
इसी के साथ 1 जून से 11 जुलाई के बीच वीजा की वैधता समाप्त होने वाले दस्तावेजों को 10 सितंबर से नवीनीकरण के आवेदन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 12 जुलाई को समाप्त होने वाले लोगों के लिए, उनके नवीकरण के आवेदन एक विशिष्ट तिथि तक सीमित नहीं हैं।
वहीं प्राधिकरण ने इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए लोगों के लिए अनुरोध किया है कि वह अपनी सेवाओं के लिए (ica.gov.ae) वेबसाइट पर प्रदान की जाने वाली स्मार्ट सेवाओं का लाभ उठाएं, और प्रशासनिक जुर्माना से बचने के लिए नवीनीकरण अनुसूची का पालन करें।
आपको बता दें, अधिकारियों द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 1 मार्च के बाद समाप्त होने वाले यूएई रेजीडेंसी या प्रवेश परमिट (यात्रा / पर्यटक वीजा) के धारकों को इस साल दिसंबर तक वीजा की वैधता प्रदान की जाएगी। हालांकि, शुक्रवार को, इसे रद्द कर दिया गया था और 12 जुलाई को रेजिडेंसी वीजा नवीनीकरण शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है।