हाल ही में UAE के 49वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर लोगों को लम्बी छुट्टी मिली और इस मौके पर सबही कमर्चारियो को छुट्टी दी गयी। वहीं इस बीच हम आपको इस पोस्ट के जरिये ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप UAE में राष्ट्रीय अवकाश के दौरान काम करते हैं तो आप मुआवजा मिलेगा।
यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक श्रमिक राष्ट्रीय अवकाश पर पूर्ण भुगतान के साथ आधिकारिक अवकाश का हकदार है। वहीं यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट – Government.ae के अनुसार – यदि किसी कर्मचारी को छुट्टियों के दौरान काम करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उस दिन के लिए अपने मूल वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ एक और आराम का दिन दिया जाएगा।
यदि उसे एक और दिन छूट नहीं दी जा सकती है, तो वह श्रम कानून के अनुच्छेद 81 के अनुसार उस दिन के लिए अपने मूल वेतन पर अतिरिक्त 150 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार है। यह रोजगार कानून के अनुच्छेद 81 के अनुसार कहा गया है।
इसी के साथ “जहां काम की परिस्थितियां किसी कर्मचारी के लिए सार्वजनिक अवकाश या आराम के दिन पर काम करना आवश्यक है, जिसके संबंध में वह पूर्ण या आंशिक वेतन का हकदार है, उसे ऐसे दिनों के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा, साथ में एक उनके पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत के बराबर बोनस।
यदि उन्हें छुट्टी के ऐसे दिनों के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो उनको काम किए गए दिनों के संबंध में उनके मूल पारिश्रमिक के 150 प्रतिशत के बराबर बोनस का भुगतान किया जाएगा। ”
श्रम विभाग में दर्ज करें शिकायत
यदि आप अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो ये कदम हैं जिनका आपको पालन करने की आवश्यकता है।
- 800 60 पर मंत्रालय की हॉटलाइन पर कॉल करें
- MOHRE ऐप डाउनलोड करें और एक श्रम शिकायत दर्ज करें
- www.mohre.gov.ae पर जाएं और श्रम शिकायत दर्ज करने के विकल्प का चयन करें।
यदि आप दूसरा और तीसरा विकल्प चुन रहे हैं तो आपको एक खाता बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको अपने पासपोर्ट विवरण और वर्क परमिट (श्रम कार्ड) नंबर की आवश्यकता होगी।
एक बार जब आप शिकायत दर्ज कर लेते हैं, तो आपको 72-कार्य घंटों के भीतर कानूनी सलाहकार से ट्वा-फौक केंद्र के पास एक कॉल प्राप्त होगी, जो शुरू में इस मुद्दे पर एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करेगा।
इस प्रक्रिया के लिए किसी कर्मचारी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।