skip to content

UAE: मनी-लॉन्डरिंग विरोधी कानून का उल्लंघन करने पर शख्स पर लगा Dh600,000 का जुर्माना

यूएई में एक एक्सचेंज हाउस से संबंधित एक गैर-अधिकृत व्यक्ति पर यूएई के केंद्रीय बैंक (सीबीयूएआई) ने प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि व्यक्ति ने केंद्रीय बैंक से पूर्व अनुमोदन के बिना एक समारोह किया।

जानकारी के अनुसार, CBUAE  ने जानकारी दी है कि UAE में एक व्यक्ति ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आ’तंक’वाद के वित्तपोषण और अ’वै’ध संगठनों के वित्तपोषण और केंद्रीय बैंक और वित्तीय संस्थानों और गतिविधियों के संघीय कानून पर कानून का उ’ल्लं’घन किया। वहीं सेंट्रल बैंक ने व्यक्ति पर Dh600,000 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की और उसे यूएई में लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों से संबंधित भविष्य के किसी भी कार्य को करने से प्रतिबंधित कर दिया।

UAE: मनी-लॉन्डरिंग विरोधी कानून का उल्लंघन करने पर शख्स पर लगा Dh600,000 का जुर्माना

इसी के साथ CBUAE ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा कार्य करने के लिए कोई अधिकार नहीं था, जिसके लिए केंद्रीय बैंक के 2018 के डिक्रेटल फेडरल लॉ नंबर (14) के 137 के अनुसार पूर्व अनुमोदन आवश्यक था।

आपको बता दें,  यूएई में संचालित एक्सचेंज हाउसों के पर्यवेक्षी प्राधिकरण के रूप में, सीबीयूएई सक्रिय रूप से देख रहा है कि सभी एक्सचेंज हाउस, उनके मालिक और कर्मचारी यूएई कानूनों, नियमों और मानकों का पालन करते हैं, जो एक्सचेंज हाउस / व्यवसाय की पारदर्शिता और अखंडता की रक्षा करने के लिए अपनाए जाते हैं।