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UAE ने भारत, पाकिस्तान समेत इन देशों के यात्री चार्टर उड़ानों के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल किए लागू

UAE के सामान्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (जीसीएए) ने सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में चार्टर उड़ानों के लिए अधिक कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी दी गयी है। वहीं UAE के सामान्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने ये कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल उन देशों के लिए लागू किया है जहां पर वर्तमान में प्रतिबंध लागू हैं।

UAE के सामान्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (जीसीएए) द्वारा जारी किए नए सर्कुलर के अनुसार उपायों में अनिवार्य ट्रैकिंग डिवाइस शामिल किया गया है। वहीं जीसीएए के एक अधिकारी ने पुष्टि करी है कि सभी संबंधित संस्थाओं को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात से बांग्लादेश, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वियतनाम और जाम्बिया से उड़ानें संचालित करने वाले सभी विमान ऑपरेटरों पर कड़े नियम लागू होंगे।

UAE ने भारत, पाकिस्तान समेत इन देशों के यात्री चार्टर उड़ानों के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल किए लागू

इसी के साथ ट्रैवल एजेंसियों और चार्टर फ्लाइट ऑपरेटरों ने कहा कि अब तक रास अल खैमाह, अबू धाबी और शारजाह पहुंचने वाले यात्रियों को रिस्टबैंड ट्रैकिंग डिवाइस दिए गए हैं। पिछले साल सितंबर से, अबू धाबी आने वाले यात्रियों को अपने 14-दिवसीय होम क्वारंटाइन के दौरान इस तरह के उपकरण पहनने के लिए कह रहा है।

वहीं एक इंटरनेट ट्रैवल एजेंसी, मुसाफिर डॉट कॉम के समूह सीओओ, राहीश बाबू ने कहा कि दुबई में उतरने वाले यात्रियों को 10-दिवसीय अनिवार्य क्वारंटाइन का पालन करना होगा और पीसीआर परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा। वहीं बाबू ने कहा है कि “रास अल खैमाह और शारजाह में आने वाले यात्रियों को कलाईबंद पहनने के लिए कहा गया। जीसीएए सर्कुलर में कहा गया है कि ट्रैकिंग डिवाइस और अनिवार्य 10-दिवसीय संगरोध के अलावा, यात्रियों को आगमन पर एक पीसीआर परीक्षण और उसके बाद दो अन्य पीसीआर परीक्षण उनकी क्वारंटाइन अवधि के चौथे और आठवें दिन करना होगा।

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इसी के साथ नियम सुरक्षा निर्णय में उल्लिखित देशों से संचालित होने वाले चालक दल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों को पूरे पारगमन अवधि के दौरान तुरंत एक होटल में क्वारंटाइन करना चाहिए और उनका आंदोलन होटल और हवाई अड्डे के बीच परिवहन तक सीमित है, यूएई समुदाय के लोगों के संपर्क में नहीं है। वहीं बाबू ने यह भी कहा कि कोविड-19 सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीसीएए अनुमोदन प्रक्रिया को ‘बेहद सख्त’ बनाया गया है।

इसी के साथ सर्कुलर में कहा गया है कि सभी आगमन यूएई में आव्रजन शर्तों के अधीन हैं और अनिर्धारित और चार्टर उड़ानों के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीईएमए) की मंजूरी लेनी होगी। “एनसीईएमए को उड़ान से कम से कम 5 दिन पहले अधिसूचित किया जाएगा।