यूनाइटेड अरब अमीरात में रहने वाले उन सभी प्रवासी लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसका रेजिडेंस वीजा एक्सपायर हो गया है। UAE की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप यानी ICA ने सभी रेजिडेंस वीजा के नियमों का उलंघन करने वाले लोगों को तीन महीने के लिए जुर्माने से छूट दे रखी है, इसके अलावा उस दौरान कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
ICA के जनरल डायरेक्टर मेजर जनरल सईद रखान अल रशीदी ने हाल ही में इस मामले के बारे में बात करते हुए कहा कि “एक्सपायर रेजिडेंस वीजा होल्डर्स को लेकर दी गई ये छूट की समय सीमा 18 अगस्त से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेगी।
इस अवधि दौरान 1 मार्च से पहले जिन भी लोगों का रेजिडेंसी वीजा एक्सपायर हुआ है वो सभी वीजा होल्डर्स कोई भी जुर्माना दिए बिना यूनाइटेड अरब अमीरात को छोड़कर अपने देश जा सकते है। इस सीमा के दौरान जो भी प्रवासी देश छोड़कर जाएगा, उस किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इसके साथ ही जिस भी प्रवासी पर ओवर स्टे का जुर्माना लगा हुआ होगाा उन्हें भी इस जुर्माने से छूट दे दी जाएगी।”
जनरल डायरेक्टर मेजर जनरल सईद रखान अल रशीदी ने ये साफ तौर पर कह दिया हैं कि इस पहल में एंट्री करने और रेजिडेसी कानून के सभी नियमों का उल्लंघ करने वाले लोग शामिल हैं। अल रशीदी ने ये भी बताया कि देश छोड़ कर जाने वाले सभी उल्लंघनकर्ताओं को यूनाइटेड अरब अमीरात में दोबारा से एंट्री करने पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। लेकिन इसके लिए एक शर्त हैं कि उन लोगों को इस ग्रेस पीरियड को दौरान ही UAE देश छोड़ कर जाना पडे़गा। उन्होंने ये भी बताया कि जो एक्सपायर वीजा होल्डर्स अभी देश छोड़कर जाना चाहते है, उन्हेंन अबु धाबी, शरजाह और रास अल खैमाह एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट की टाइमिंग से 6 घंटे पहुंचना होगा।