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अरब अमीरात ने किया वीजा, आईडी कार्ड नियमों में संशोधन, ट्वीट करके दी गयी जानकारी

यूएई से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि UAE की कैबिनेट ने यूएई वीजा, आईडी कार्ड नियमों में संशोधन किया है और इस बात की जानकारी यूएई सरकार ने ट्वीट करके दी है।

दरअसल, UAE सरकार ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रवासी वीजा, प्रवेश परमिट और आईडी कार्ड के निवास से संबंधित सभी निर्णय 11 जुलाई से प्रभावी हो गये हैं। वहीं इस प्रभावी तिथि को लेकर कैबिनेट ने कहा कि पहचान और नागरिकता के लिए संघीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्यक्रम के अनुसार दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा शुरू होने के बाद किया जाएगा।

जानकारी के लिए आपको बता दें, UAE देश में अमीराती, जीसीसी नागरिकों और निवासियों को अपने दस्तावेजों को रीन्यू करवाने के लिए तीन महीने की ग्रेस पीरियड दिया जाता है। जो देश में प्रवेश करने की तारीख से प्रभावी होता है।

वहीं दस्तावेजों के रीन्यू  करने के दौरन अगर नागरिकों और निवासियों देश के बाहर छह महीने से रह रहे हैं तो उन्हें इस ग्रेस पीरियड के दौरान छूट दी जाएगी। इस बात की जानकारी फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप ने की है। बता दें,  आईसीए को सेवाएं प्रदान करने के कारण फीस जमा करने का काम करता है।

इसी के साथ विभिन्न क्षेत्रों और व्यापार निरंतरता के समर्थन में सामान्य स्थिति की वापसी के साथ, यूएई कैबिनेट के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, संशोधन जारी किए गए हैं। वहीं प्रशासनिक शुल्क या जुर्माना समय सीमा के अंत के बाद एकत्र किया जाएगा। इसी के साथ छूट की अवधि के दौरान कोई जुर्माना एकत्र नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक शुल्क और जुर्माना प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं पर 12 जुलाई से पुनः सक्रिय किया जाएगा।”

आपको बता दें, ये फैसला UAE सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से लिया है ताकि इस कोरोना कहर के बीच कैबिनेट ने यूएई वीजा, आईडी कार्ड नियमों में संशोधन किया है ताकि इस UAE वीजा धारकों को किसी परेशानी का नहीं करना पड़ेगा।