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UAE में जल्द लागू होगा नया श्रम कानून, जानिए अब कामगारों को नौकरी बदलना कितना होगा आसान?

संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया भर के कामगार नौकरी की तलाश में आते हैं। इस बात में सौ फ़ीसदी सच्चाई है।क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानून कामगारों को अधिक सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराते हैं। इसके अलावा श्रमिक को और भी काफी सहूलियत दें मिलती हैं।

श्रम संबंधों को रेगुलेट करने वाले कानूनों के सबसे बड़े अद्यतन में से उल्लिखित यह कानून 2 फरवरी साल 2022 से लागू होंगे। दुबई के श्रम कानून श्रम बाजार में कामगारों को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुबई के नए कानून के अनुसार नौकरी बदलने में अब आसानी होगी। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर के नियोक्ताओ के हितों की भी इन कानूनों के अंतर्गत रक्षा की जा सकेगी।

अनुबंध समाप्त होने के बाद कामगारों को देश छोड़ने के लिए नियुक्त अब नहीं कर सकेंगे मजबूर

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इस कानून के मुताबिक नियोक्ता द्वारा अपने कामगार को एंप्लॉयमेंट की समाप्ति या फिर रोजगार अनुबंध खत्म होने के बाद देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में कामगार किसी दूसरे नियोक्ता के पास आसानी से जाकर नौकरी कर सकने की स्थिति में होंगे।

इसके अलावा ध्यान देने वाली ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अब से स्थाई रोजगार अनुबंधों की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इनके स्थान पर कामगार और नियोक्ता के बीच 3 साल के लिए अनुबंध हो सकेंगे। और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इन अनुबंधों को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।

नए कानूनों से श्रम बाजार होगा एकीकृत

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दुबई के जाने-माने वकील लूडमिला यामा लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यूएई के श्रम बाजार को एकीकृत और यह कानून सरल बनाता है। संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक कैरियर रिक्रूमेंट कार्यक्रम में एडीसीबी प्रदर्शनी में आवेदन पत्र भरते हैं।

आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा इस कानून को हटा दिया गया और हमारे पास पहले काफी संख्या में और बंद होते थे और एंड आफ सर्विस बेनिफिट्स और अन्य इन टाई टेल मेंट की गणना अलग-अलग प्रकार से की जाती थी। जबकि अब अगर कोई काम कार किसी कंपनी में नौकरी शुरू करना चाहता है तो कंपनी और कर्मचारी के बीच परीक्षा अवधि के संबंध में काफी कड़े रूल हैं।

नियोक्ता को उपलब्ध करानी होगी जानकारी

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संयुक्त अरब अमीरात के नए श्रम कानून के तहत परीक्षा विधि अवधि 6 महीने से अधिक की नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं कामगार को नियोक्ता को कम से कम 14 दिनों का लिखित नोटिस देनी होगी और यदि वह चाहते हैं कि कोई कामगार रोजगार के अनुबंध की समाप्ति के लिए निर्दिष्ट तारीख से पहले रोजगार छोड़ दे।

दुबई की सुश्री यामा लोगों ने जानकारी देते हुए कहा,“पहले, नियोक्ता किसी भी कारण से, बिना किसी सूचना के परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय रद्द कर सकता था। अब लेख बहुत मजबूत है – यह अब तत्काल समाप्ति की अनुमति नहीं देता है।”

नौकरी बदलने के लिए 1 महीने पहले देनी होगी लिखित सूचना

UAE में जल्द लागू होगा नया श्रम कानून, जानिए अब कामगारों को नौकरी बदलना कितना होगा आसान?

मान लीजिए कामगार यदि दुबई में अपनी नौकरी बदलना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी और नए नियोक्ताओं को कामगार को अनुबंधित करने पर खर्च की लागत या भत्ते के लिए पिछले नियोक्ता की प्रतिपूर्ति भी करनी पड़ेगी। सुश्री यमलोवा ने जानकारी देते हुए आगे कहा, “परिवीक्षा के संबंध में ये नियम दिलचस्प और सभी नए हैं। वे स्पष्ट रूप से कर्मचारियों को विदेश से कुछ नियोक्ताओं को संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक पुल के रूप में उपयोग करने से हतोत्साहित करने के लिए हैं। यह नियोक्ताओं के लिए काम पर रखने की लागत को देखते हुए समझ में आता है।”