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UAE: तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं और उनके बच्चों को मिलेगा एक साल के लिए निवास वीजा का विस्तार

संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाली तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं और उनके बच्चों के लिए UAE सरकार ने वीजा पर एक साल के लिए विस्तार की घोषणा करी। इसके साथ ही ये वीजा विस्तार उन बच्चों को भी मिल सकता है जो अपने पिता के वीजा के अधीन थे। वहीं इस बीच इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस वीजा को लेकर सभी जानकारी देने जा रहे हैं।

वीजा विस्तार के लिए शर्तें?

UAE: तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं और उनके बच्चों को मिलेगा एक साल के लिए निवास वीजा का विस्तार

यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट – u.ae – के अनुसार यदि यूएई में रहने वाली महिला अपने पति के वीजा पर तलाकशुदा या विधवा हो जाती है, तो यूएई सरकार उसे निवास वीजा पर एक साल का विस्तार देती है।

विस्तार उसके पति की मृ’त्यु या तलाक की तारीख से शुरू होता है। इस प्रकार का वीज़ा केवल एक बार रिन्यूएबल होता है और इसके लिए किसी वैकल्पिक प्रायोजक की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं ये वीजा विस्तार महिला के बच्चों पर भी लागू होता है, बशर्ते कि वे अपने पिता की मृत्यु या अपने माता-पिता के तलाक के समय अपने पिता के वीजा पर थे। इसके अलावा, मृत्यु या तलाक के समय महिला और उसके बच्चों का वीजा वैध होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

विधवा या तलाकशुदा को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दुबई में आमेर केंद्रों या फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (आईसीपी) कार्यालयों के माध्यम से एक आवेदन जमा करना होगा:

  • तलाक या मृ’त्यु का सबूत, जैसा भी मामला हो
  • महिला के लिए घर की उपलब्धता का प्रमाण
  • आजीविका कमाने के लिए महिला की क्षमता का प्रमाण
  • महिला और उसके बच्चे/18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र
  • अमीरात आईडी कार्ड
  • स्वास्थ्य बीमा कार्ड, जैसा कि कुछ अमीरात में लागू है।

आवेदन प्रक्रिया

UAE: तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं और उनके बच्चों को मिलेगा एक साल के लिए निवास वीजा का विस्तार

एक बार जब आवेदक किसी आव्रजन कार्यालय का दौरा करता है, तो उन्हें वीजा विस्तार फॉर्म के लिए अनुरोध करना होगा। एक बार भरे हुए फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद, आव्रजन विभाग द्वारा मामले की समीक्षा की जाएगी। यदि आवेदन आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो इसे स्वीकृत किया जाएगा और वीजा को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया के साथ निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना होगा:

  • प्रत्येक पिछले रेजिडेंसी वीज़ा के लिए Dh100 का रद्दीकरण शुल्क।
  • Dh100 की एक साल की रेजिडेंसी एक्सटेंशन फीस।