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UAE वीजा हो गया है एक्सपायर तो कितना लगेगा ओवरस्टे जुर्माना, जानिए पूरी जानकारी

किसी भी देश की यात्रा करने के लिए वीजा की जरुरत होती है साथ ही काम के सिलसिले में विदेश जाने पर वर्क वीजा लेना होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो विदेशों में रहने लगते हैं और ये लोग यहां का वीजा लेकर यहां पर निवास करते हैं लेकिन क्या आपको पता है वीजा एक्सपायर होने पर ओवरस्टे जुर्माना लगता है साथ ही आपको देश से बाहर निकलना पड़ता हैं। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि UAE वीजा एक्सपायर होने पर ओवरस्टे जुर्माना कितना लगता है।

जानकारी के अनुसार, कई प्रवासी काम के सिलसिले में UAE जाते हैं लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नही होती कि उनका वीजा एक्सप्यार हो गया लेकिन इस वजह से उन पर ओवरस्टे जुर्माना देना होता है।

UAE वीजा हो गया है एक्सपायर तो कितना लगेगा ओवरस्टे जुर्माना, जानिए पूरी जानकारी

संयुक्त अरब अमीरात में सभी निवासियों को उनके निवास वीजा के साथ सीमित अवधि दो से तीन साल की होती है। वहीं एक बार यह समय अवधि पूरी हो जाने के बाद, निवास वीज़ा समाप्त हो जाएगा, और व्यक्ति को देश से बाहर निकलने के लिए तीस दिनों की समय अवधि (‘अनुग्रह अवधि’) दी जाती है, या वीज़ा को रीन्यू करवाना होगा।

संयुक्त अरब अमीरात के अंदर रहने के दौरान एक व्यक्ति अपनी वीज़ा स्थिति को विज़िटर वीज़ा में भी बदल सकता है। जबकि ओवरस्टे जुर्माना अनुग्रह अवधि के दौरान लागू नहीं होता है, लेकिन तीस दिनों की छूट अवधि की समाप्ति के बाद, पहले दिन के लिए 125 एईडी का जुर्माना और दूसरे दिन से प्रत्येक दिन के लिए 25 एईडी का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसे इस प्रकार और बढ़ाया जाता है:

यदि वे अनुग्रह अवधि के बाद अधिक समय तक रुकते हैं, तो उन पर निम्न का जुर्माना लगाया जाएगा:

  • पहले दिन के लिए Dh125
  • प्रत्येक अगले दिन के लिए Dh25।
  • छह महीने से अधिक समय तक रहने के बाद प्रति दिन Dh50
  • एक वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद प्रति दिन Dh 100

यूएई के विजिटर्स पर लगता है अधिक जुर्माना:

UAE वीजा हो गया है एक्सपायर तो कितना लगेगा ओवरस्टे जुर्माना, जानिए पूरी जानकारी

वहीं विज़िट वीज़ा की समाप्ति के बाद भी यूएई में रहने वाले विजिटर्स पर लगाए जाने वाला जुर्माना निवासियों पर लगाए गए जुर्माना से अधिक है। वीजा की इस श्रेणी के लिए एक रियायती अवधि भी प्रदान की जाती है। हालाँकि, यह बहुत सीमित है और इस बार केवल दस दिनों के लिए है और पोस्ट करता है; जुर्माना प्रति दिन लागू होते हैं। इस अवधि के दौरान विज़िटर वीज़ा को रीन्यू या निवासी वीज़ा में बदला जा सकता है।

यदि कोई पर्यटक  ग्रेस पीरियड से अधिक समय तक रुकता है, तो उस कितना लगेगा जुर्माना

  • Dh200 ओवरस्टे के पहले दिन के लिए
  • Dh100 लगातार प्रत्येक दिन
  • Dh 100, सेवा शुल्क के रूप में।

 कैसे चुकाए ओवरस्टे जुर्माना 

जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रवासी UAE वीजा एक्सपायर होने पर हवाई अड्डे, भूमि सीमा या बंदरगाह जैसे किसी भी प्रवेश बिंदु पर आप्रवासन कार्यालयों के साथ अपने अधिक समय तक रहने के जुर्माने का निपटान कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी आमेर सेवा केंद्र पर जाकर भी जुर्माना अदा कर सकते हैं।