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भारतीय प्रवासी और कामगार ध्यान दें! सऊदी अरब ने लाया नया नियम, उल्लघंन करने पर लगेगा भारी जुर्माना

खाड़ी देशों में सबसे मशहूर देशों में शुमार किए जाने वाले सऊदी अरब में लाखों की संख्या में भारत सहित विश्व के कई देशों के प्रवासी और कामगार निवास करते हैं। ऐसे में तकरीबन हजारों लोग दिन प्रतिदिन सऊदी अरब से दूसरे देशों की यात्रा और दूसरे देशों से सऊदी अरब की यात्रा करते रहते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए सऊदी अरब ने अब एक नया नियम लाने का प्लान तैयार किया है।

जो भी लोग सऊदी अरब से बाहर जाते हैं या सऊदी अरब में आते हैं उन्हें एक नई प्रक्रिया के अंतर्गत नियम मान्य होंगे। लेकिन उनके साथ यह प्रक्रिया तब अपनाई जाएगी जब पैसेंजर्स के पास 60000 सऊदी रियाल हों। जिनकी कीमत तकरीबन 13 लाख रुपए भारतीय रुपयों में होती है। या फिर सोने और चांदी के कीमती आभूषण हो।

इन लोगों को कस्टम को देनी होगी जानकारी

सऊदी अरब के कस्टम डिपार्टमेंट ने अपने सभी विदेशी पैसेंजर से एक अपील करते हुए कहा है कि सऊदी अरब से बाहर जाते समय या फिर वहां पर प्रवेश करते समय विदेशी पैसेंजर्स के पास यदि 60,000 रियाल से अधिक कैश या सामान है तो उन्हें इस संबंध में सऊदी अरब के कस्टम विभाग को जानकारी उपलब्ध करानी होगी। विदेशी यात्री नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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सामान को कर दिया जाएगा सीज

देश की जकात, टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि जो भी पैसेंजर अपने पास रुपए पैसे या अन्य सामान की सही जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं करवाएंगे उनके सामान को सीज कर दिया जाएगा और उसकी कीमत का तकरीबन 25 फ़ीसदी जुर्माने के तौर पर वसूल किया जाएगा।

इतना ही नहीं अगर कोई दूसरी बार यह गलती करता हुआ नगर में आता है तो उसके कैश या सामान की कुल कीमत का 50% जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा।

ऐसे दे सकते हैं सही जानकारी

सऊदी अरब की जकात, टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक सभी यात्री जो सऊदी अरब में इंट्री करना चाहते हैं और बाहर जाना चाहते हैं वहां पर पहुंचने पर उन्हें ZTCA ऐप या ऑफिसियल वेबसाइट‌‌ के माध्यम से अपने रुपए और सामान की जानकारी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यात्री को हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग के ऑफिस में भी संपर्क करने की सुविधा मिलती है।

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