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कुवैत ने की बड़ी कार्रवाई, 5000 प्रवासियों का निवास परमिट हुआ रद्द, जानिए क्या रही वजह

कुवैती आंतरिक मंत्रालय ने बीमारी, पारिवारिक परिस्थितियों और वित्तीय बाधाओं जैसे कारणों का हवाला देते हुए छह महीने से अधिक समय तक विदेश में रहने वाले 5,000 प्रवासियों के निवास परमिट रिन्यूअल के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है।

6 महीने से ज्यादा बाहर रहने पर निवास परमिट होता रद्द

जानकारी के अनुसार, रेजीडेंसी मामलों का विभाग छह महीने के लिए कुवैत से बाहर रहने वाले प्रवासी के निवास को स्वचालित रूप से रद्द कर देता है।

वहीं अक्टूबर में, आंतरिक मंत्रालय ने घोषणा कारी है कि वह सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों (अनुच्छेद 17), निजी क्षेत्र के भागीदारों (अनुच्छेद 19), आश्रितों (अनुच्छेद 22), छात्रों (अनुच्छेद 23), और स्व-प्रायोजित निवासियों (अनुच्छेद 24) के निवास परमिट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रद्द कर देगा। जो छह महीने या उससे अधिक समय से कुवैत से बाहर हैं।

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वहीं मंत्रालय 1 अगस्त, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक देश से प्रवासियों की अनुपस्थिति की अवधि की गणना करता है। छह महीने के बाद, उनका निवास ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा।

वहीं आंतरिक मंत्रालय ने भी सभी प्रवासियों के निवासों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है, जो वर्क परमिट प्राप्त करने में विफलता सहित जनशक्ति प्राधिकरण के समन्वय में निवास प्रदान करने की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करने पर रद्द कर दिया जाएगा।

वहीं दूसरी तरफ कुवैत देश में एक बड़ी कारवाई की है और इस कारवाई के तहत 182,000 सीमांत कामगारों को देश से बाहर निकाल दिया गया है और इस बात की जानकारी अल-क़बास दैनिक ने दी है।

सूत्रों ने बताया कि आंतरिक मंत्रालय, जनशक्ति के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ मिलकर जल्द ही सभी रेजीडेंसी कानून उल्लंघनकर्ताओं को देश से बाहर करने के लिए गहन अभियान शुरू करेगा।

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