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UAE: 8 अप्रैल तक बढ़ाई गई कोविड के नए सुरक्षा नियम; रेस्तरां समेत इन सार्वजनिक स्थानों पर रखना होगा ध्यान

UAE की अमीरात रास अल खैमाह के अधिकारियों ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा कोविड सुरक्षा नियमों को लेकर है। दरअसल, रास अल खैमाह के अधिकारियों ने कोविड सुरक्षा नियमों के विस्तार की घोषणा की है जो हाल ही में घोषित किए गए थे।

रास अल खैमाह के आपातकालीन, संकट और आपदा प्रबंधन टीम के अधिकारियों ने कोविड सुरक्षा नियमों के विस्तार की घोषणा करके जानकारी दी है कि ये सभी नए नियम 8 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

UAE: 8 अप्रैल तक बढ़ाई गई कोविड के नए सुरक्षा नियम; रेस्तरां समेत इन सार्वजनिक स्थानों पर रखना होगा ध्यान

सुरक्षा उपायों में शामिल हैं:

क्षमता में कमी:

पब्लिक बीच और पार्क: 70 फीसदी

शॉपिंग मॉल: 60 फीसदी

सार्वजनिक परिवहन: 50 फीसदी

सिनेमा, मनोरंजन कार्यक्रम और आयोजन स्थल: 50 प्रतिशत

फिटनेस सेंटर और जिम: 50 फीसदी

होटल में पूल और निजी समुद्र तट: 50 फीसदी

पारिवारिक और सामाजिक समारोहों (जैसे शादियों) में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 10 लोगों तक सीमित है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 उपस्थित हो सकते हैं। इस के साथ जनता के सभी सदस्यों को सार्वजनिक रूप से 2 मीटर की दूरी तय करने की बात भी कही है।

रेस्तरां और कैफे

रेस्तरां और कैफे को तालिकाओं के बीच 2-मीटर की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जहां चार से अधिक लोगों को एक साथ बैठने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वे एक ही परिवार से संबंधित न हों।

आपको बता दें, ये सभी नियम कोरोना वायरस के कारण बनाए हुए हैं ताकि इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें। इस वायरस से अभी तक 24 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।