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UAE में कामगारों के लिए क्या है नियम; छुट्टी, ओवरटाइम समेत जानें नए श्रम कानून की पूरी डिटेल

New UAE labour laws: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ( Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan) ने कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और नई छुट्टी नीति पेश करने के साथ-साथ पार्ट टाइम और अस्थायी नौकरी को लेकर नया फरमान जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, श्रम संबंधों को विनियमित करने वाला 2021 का संघीय डिक्री कानून नं 33 , 2 फरवरी, 2022 से निजी क्षेत्र में प्रभावी होगा, और कानून की स्थापना के बाद से यह अपनी तरह का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है।

नया कानून 15 साल से अधिक उम्र के किशोरों को रोजगार देते हुए 3 साल के अनुबंध और शर्तों को भी पेश करता है।

मानव संसाधन और अमीरात मंत्री डॉ अब्दुलरहमान अल अवार ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि नया कानून तकनीकी प्रगति और कोविड -19 के प्रकोप के बीच तेजी से बदलते कार्यस्थल के जवाब में आ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कानून लचीला और प्रतिस्पर्धी कार्य वातावरण बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है क्योंकि यूएई अगले 50 वर्षों की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है।

दुबई

मानव संसाधन और अमीरात मंत्री डॉ अब्दुलरहमान अल अवार ने आगे कहा, “हमारा उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जो दुनिया भर से प्रतिभाओं और दक्षताओं को आकर्षित करें और कामगारों के भविष्य के कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ नियोक्ताओं के लिए एक आकर्षक कार्य वातावरण प्रदान करे।”

मंत्रालय वर्तमान में कार्यकारी नियमों पर काम कर रहा है जो कानून के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। इसी के साथ अल अवार ने कहा कि मंत्रालय कामगारों के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण में निवेश करने के लिए व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए नीतियों, रणनीतियों और कानूनों का प्रस्ताव करने के लिए काम करेगा।

यूएई का नया वर्क मॉडल

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एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कानून के तहत काम के नए रूपों की शुरूआत है जिसमें पार्ट टाइम काम, अस्थायी काम और आरामदायक काम शामिल है। अल अवार ने कहा कि वर्क मॉडल में फ्रीलांसिंग, कंडेंस्ड वर्किंग वीक, शेयर्ड जॉब मॉडल और स्वरोजगार भी शामिल होंगे। इसी के साथ अल अवार ने कहा, “संघनित कार्य सप्ताह में, कामगार दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार एक सप्ताह के बजाय तीन दिनों में अपने 40 घंटे खत्म करना चुन सकते हैं।”

वहीं साझा-नौकरी मॉडल दो लोगों को एक ही नौकरी साझा करने और नियोक्ता के साथ एक समझौते के आधार पर वेतन को विभाजित करने की अनुमति देता है। यह लेख कामगारों को कम परिचालन लागत पर विभिन्न प्रतिभाओं और दक्षताओं का दोहन करने के लिए नियोक्ताओं को सक्षम करते हुए, प्रति घंटा, या विभिन्न नियोक्ताओं के लिए एक परियोजना पर काम करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।

कानून के कार्यकारी विनियम, जिस पर मंत्रालय वर्तमान में काम कर रहा है, प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक पार्टी की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करेगा।

3 साल के अनुबंध (contracts)

UAE New Weekend Days

नया कानून एक प्रकार के contract को परिभाषित करता है, अर्थात् एक सीमित (या निश्चित अवधि) अनुबंध, जो तीन साल से अधिक नहीं हो सकता है और दोनों पक्षों के समझौते पर समान या कम अवधि के लिए नवीकरणीय है।

वहीं कानून के प्रावधान 1980 के संघीय कानून संख्या (8) में संलग्न असीमित अनुबंधों पर लागू होंगे। यह कानून लागू होने के एक वर्ष के भीतर रोजगार अनुबंधों को असीमित से सीमित में बदलने का भी संकल्प है। कैबिनेट जनहित के आधार पर इस अवधि को बढ़ा सकती है।

न्यायिक शुल्क में छूट

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डिक्री कामगारों या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा दायर मुकदमेबाजी, प्रवर्तन और याचिकाओं के सभी चरणों में न्यायिक शुल्क से छूट देती है, जिसका मूल्य Dh100,000 से अधिक नहीं है। वहीं नए कानून के तहत, नियोक्ता कर्मचारियों के आधिकारिक दस्तावेजों को जब्त नहीं कर सकते हैं।

श्रमिकों को भी काम की अवधि समाप्त होने के बाद देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कानून में प्रावधान है कि नियोक्ता भर्ती और रोजगार की फीस और खर्च वहन करेगा और उन्हें कर्मचारी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वसूल नहीं करेगा।

निजी क्षेत्र

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कामगार सप्ताह में कम से कम एक दिन की बिना सैलरी कटे सैलरी पाने के हकदार है। इसके साथ ही वे कैबिनेट द्वारा निर्धारित अन्य छुट्टियों के भी हकदार है। वहीं मृतक की रिश्तेदारी पर 3-5 दिनों के बीच शोक अवकाश सहित छुट्टी प्राप्त कर सकते हैं।

एक कंपनी के साथ दो साल के काम के बाद, श्रमिक प्रति वर्ष 10-दिवसीय अध्ययन अवकाश के हकदार हैं, बशर्ते कि वे संयुक्त अरब अमीरात के भीतर एक मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित हों।

निजी क्षेत्र में मातृत्व अवकाश

यूएई

निजी क्षेत्र में मातृत्व अवकाश को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है: पूरे वेतन के साथ 45 दिन, उसके बाद आधे वेतन पर 15 दिन। नवजात में किसी भी बीमारी के मामले में अपनी प्रारंभिक मातृत्व अवकाश अवधि समाप्त करने के बाद नई मां बिना वेतन छुट्टी के अतिरिक्त 45 दिन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

उन्हें बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए सहायक दस्तावेज देने होंगे। वहीं विशेष आवश्यकता वाले शिशुओं की नई माताओं को उनकी प्रारंभिक मातृत्व अवकाश अवधि पूरी होने के बाद 30 दिन की सवैतनिक छुट्टी की हकदार होती है, जिसे बिना किसी वेतन के 30 दिनों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

नियोक्ताओं द्वारा भेदभाव, धम’काने का नि’षेध

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नया कानून कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं, वरिष्ठों और सहकर्मियों द्वारा यौ’न उत्पी’ड़न, धम’काने, या मौखिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हिं’सा के उपयोग से बचाता है।

वहीं नियोक्ता बल के किसी भी साधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कर्मचारियों को दंडित करने की धमकी नहीं दे सकते हैं या उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं या उनकी इच्छा के विरुद्ध सेवा प्रदान नहीं कर सकते हैं। वहीं यह कानून नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या विकलांगता के आधार पर भेदभाव पर भी रोक लगाता है।

कामकाजी महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं

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संशोधन इस बात पर जोर देते हैं कि श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने वाले सभी प्रावधान बिना किसी भेदभाव के कामकाजी महिलाओं पर लागू होंगे, महिलाओं को समान कार्य या समान मूल्य के अन्य कर्तव्यों का पालन करते समय पुरुषों के समान वेतन देने पर जोर दिया जाएगा।

किशोरों का रोजगार

नियोक्ता 15 साल से कम उम्र के नाबालिगों की भर्ती नहीं कर सकते हैं। नए कानून के अनुसार, किशोरों को एक घंटे के ब्रेक के साथ दिन में छह घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं है और उन्हें अभिभावक की लिखित सहमति और एक मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जमा करने के बाद ही काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

किशोरों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक शिफ्ट में काम करने या जोखिम भरे काम करने की अनुमति नहीं है जो उनके शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिकता और कल्याण को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

काम के घंटे और ओवरटाइम वेतन

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नए कानून के तहत कर्मचारियों के लिए कम से कम एक घंटे के ब्रेक के बिना लगातार पांच घंटे काम करना प्रतिबंधित है। श्रमिकों के लिए एक दिन में दो घंटे से अधिक ओवरटाइम की अनुमति नहीं है। यदि कार्य की प्रकृति के लिए दो घंटे से अधिक ओवरटाइम की आवश्यकता होती है, तो कर्मचारियों को 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नियमित घंटे के वेतन के बराबर ओवरटाइम वेतन प्राप्त करना चाहिए।

यदि शर्तों में कर्मचारियों को रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता होती है, तो वे 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नियमित घंटे के वेतन के बराबर ओवरटाइम वेतन के हकदार होते हैं।

शिफ्ट के आधार पर लोगों को इस नियम से छूट दी गई है। यदि श्रमिकों को एक दिन की छुट्टी पर काम करने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक दिन की छुट्टी या नियमित दिन के वेतन के बराबर ओवरटाइम वेतन मिलना चाहिए।