UAE में लागू हुआ नया श्रम कानून, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव और क्या होगा इसका असर

New UAE Labour Law: UAE में एक नया श्रम कानून लागू हो गया है, जो कि राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने श्रम संबंधों के नियमन पर 2021 का संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 जारी किया गया है।

वहीं यह कानून, 1980 के संघीय कानून संख्या (8) की जगह लिया है और इस बात की घोषणा 15 नवंबर, 2021 को मानव संसाधन और अमीरात मंत्री डॉ अब्दुल रहमान अल अवार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि नए श्रम कानून में क्या हैं बड़े बदलाव होंगे और इसका आप पर क्या असर होगा?

UAE में लागू हुआ नया श्रम कानून, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव और क्या होगा इसका असर

इस नए श्रम कानून को लेकर अल तमीमी एंड कंपनी में पार्टनर, हेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंसेंटिव्स, समीर कांतारिया ने देश में श्रम संबंधों पर नए कानून के प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि “नया यूएई श्रम कानून 1980 के बाद से देश के श्रम कानूनों में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण बदलाव है। इसे विभिन्न मोर्चों पर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ यूएई श्रम कानून को संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि असामान्य या लचीली कार्य व्यवस्था की औपचारिक स्थापना और भेदभाव विरोधी, समान वेतन और बदमाशी और उ’त्पीड़न से सुरक्षा से संबंधित वैधानिक दायित्वों की शुरूआत।

वहीं उन्होंने कहा कि, “यूएई के विधायकों ने मौजूदा बढ़ाने या नियोक्ताओं और कामगारों दोनों के लिए कानून में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को मान्यता दी है, जो एक बहुत ही स्वागत योग्य विकास है।”

UAE में लागू हुआ नया श्रम कानून, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव और क्या होगा इसका असर

वहीं घोषणा के बाद श्रम संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून में बदलाव को सारांशित करते हुए, अहमद एलनागर, मैनेजिंग पार्टनर, एल्नागर एंड पार्टनर्स ने कहा कि “सबसे पहले, 2 फरवरी, 2022 से नए कानून को लागू करने का निर्णय लिया गया, बशर्ते कि कानून नं 1980 के 8 को इस कानून के लागू होते ही समाप्त कर दिया जाता है, जबकि सभी संघीय फरमानों और निर्णयों को बनाए रखते हुए कार्य संबंध को एक और जारी होने तक बनाए रखा जाता है।

वही एलनगर ने कहा कि “सभी निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को मौजूदा रोजगार अनुबंधों को मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) के साथ नए रोजगार अनुबंधों के साथ बदलना होगा जो कि 2021 के कानून संख्या 33 में बताए गए परिवर्तनों के अनुरूप हैं, एक ग्रेगोरियन की अधिकतम अवधि के भीतर कानून के लागू होने की तारीख से वर्ष ताकि 01 फरवरी, 2023 की तारीख इन परिवर्तनों को करने की समय सीमा बन जाए।

सभी निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को वर्तमान रोजगार अनुबंधों को मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) के साथ नए रोजगार अनुबंधों के साथ बदलना होगा जो कि 2021 के कानून संख्या 33 में बताए गए परिवर्तनों के अनुरूप हैं, एक ग्रेगोरियन वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर कानून के लागू होने की तारीख से इसी तरह के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने से एक वर्ष की अवधि के लिए, अपराधी को निरोध की सजा दी जाएगी और/या यहां निर्धारित जुर्माने की राशि के दोगुने के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा।

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