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अबू धाबी में आज (1 अक्टूबर) से लागू हुए नए यातायात नियम, उल्लघंन करने पर लगेगा जुर्माना

अबू धाबी के एकीकृत परिवहन केंद्र (आईटीसी) ने सितम्बर में नए यातायात नियमों की घोषणा करी थी वहीं अब ये यातायात नियम 1 अक्टूबर, 2020 यानि की आज से लागू हो गये हैं।

जानकारी के अनुसार, अबू धाबी के Integrated Transport Center (ITC) ने सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नए यातायात नियमों की घोषणा करी थी

  1. नए नियमों के अनुसार, किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले आईटीसी से ट्रैफ़िक परमिट प्राप्त करने की आवश्यकताएं होगी क्योंकि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफ़िक में दिक्कत हो सकता है या सड़क सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
  2. इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले पार्किंग वाहन, जो रास्ते या यातायात सुरक्षा के अधिकार को बाधित करते हैं। उनपर दंड जारी किया जाएगा। वहीं पैदल चलने वाले लोग और साइकिल पथ पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी।
  3. वहीं आईटीसी ने कहा कि वेबसाइट www.itc।gove.ae के माध्यम से यातायात परमिट प्राप्त किए जा सकते हैं

इसी के साथ ये सभी नए नियम 1 अक्टूबर, 2020 से अबू धाबी में लागू होंगे। वहीं इसके बाद 2021 की शुरुआत में अल ऐन और Al Dhafra में ये नियम लागू होंगे। वहीं इन नियमों का उल्लघंन करने पर दंड भी जारी किया गया है।

ये सभी नियम अबू धाबी के एकीकृत परिवहन केंद्र (ITC) ने लोगों की सुरक्षा के लिए जारी किया है। ताकि ट्रैफिक रुल उल्लंघन न हो और सड़क पर सुरक्षा बनी रहे।

आपको बता दें, इन नियमों क पालन हो सकें इसके लिए आईटीसी ने 1 अक्टूबर, 2020 से नियमन के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित निरीक्षकों को तैनात किया जाएगा। जिसके तहत उल्लंघन की सूचना दी जाएगी और सुधार कार्यों को करने के लिए निर्धारित समय नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। वहीं आईटीसी ने विभिन्न मीडिया चैनलों जैसे सोशल मीडिया का उपयोग करने की योजना बनाई है ताकि जनता को नियमों के बारे में शिक्षित किया जा सके।