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UAE के मस्जिदों में जाने वाले लोगों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, करना होगा पालन

संयुक्त अरब अमीरात में 1 जुलाई से देश के मस्जिदें खुल गए। लेकिन इन मस्जिदों में जाने वाले लोगों को सरकार की तरफ से जारी किए गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के फैलते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने मस्जिद में आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किए है। हाल ही में UAE के इस्लामिक अफेयर एंड चैरिटेबल एक्टिविटी डिपार्टमेंट यानी IACAD की तरफ से लोगों की सेफ्टी के लिए जारी किए गए इस गाइडलाइन्स को 1 जुलाई से लागू कर दिया है।

इस गाइडलाइंस के तहत 1 जुलाई से देश की सभी मस्जिदों को 30% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है,, हालांकि शुक्रवार की प्रार्थनाएं निलंबित रहेंगी। इसी के साथ अधिकारी ने ये भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों, श्रम आवासीय क्षेत्रों, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक पार्कों में कुछ मस्जिदें अगली सूचना तक बंद रहेंगी।

UAE के मस्जिदों में जाने वाले लोगों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, करना होगा पालन

हाल ही में IACAD के डायरेक्टर जरनल डॉ. हमद अल शेख अहमद शैबानी ने बताया कि “कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर्स के निर्देशों का पालन करना बहुत रही जरूरी और अनिवार्य है। ये प्रोसेस फिर से शुरू हो रहा है।”

मस्जिद जाने वाले लोगों के लिए जारी किए गए नियम

1. उपासक को हर दो पंक्तियों के बीच में एक पर्याप्त खाली जगह छोड़नी होगी।
2. सभी उपासक के लिए हाथों में दस्ताने और मुह पर मास्क पहनना बेहद जरूरी है।
3. सभी उपासको मस्जिद में अपनी चटाई खुद ही लानी होगी।
4. नमाज करने वाले के बीच 1.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए
5. नमाज पूरी होने के बाद सभी उपासको मस्जिद से सीधा बाहर आना होगा।
6.वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत नहीं है।