अबू धाबी ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा कोविड -19 सुरक्षा उपायों को लेकर है। दरअसल, अबू धाबी के अधिकारियों ने कोविड -19 सुरक्षा उपायों की व्यापक घोषणा करी है। वहीं इस घोषणा के तहत आधी रात के बाद बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं मॉल, सिनेमा और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर क्षमता प्रतिबंध लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, अबू धाबी इमरजेंसी, क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी ने जानकारी देते हुए घोषणा करी है कि नए नियम बनाए गए है वो सोमवार, 19 जुलाई से लागू होंगे। जो कोविड -19 वेरिएंट के प्रसार को रोकने और निरंतर परीक्षण सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।
आवाजाही पर लगेगा मध्यरात्रि से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध
वहीं सोमवार, 19 जुलाई से, राष्ट्रीय sterilization कार्यक्रम यूएई की राजधानी में वापस शुरू किया गया है। प्रतिदिन मध्यरात्रि से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू रहेगा। इन घंटों के दौरान, यातायात और आम जनता की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और कोई परिवहन सेवाएं नहीं होंगी। वहीं निवासियों को घर पर ही रहना चाहिए जब तक कि बाहर जाना, या भोजन और दवा जैसी आवश्यक आपूर्ति प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो। इसी के साथ निवासी www.adpolice.gov.ae के माध्यम से आवाजाही परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नए प्रवेश नियम
The Abu Dhabi Emergency, Crisis and Disasters Committee has launched the National Sterilisation Programme in the Emirate of Abu Dhabi, starting from Monday 19 July as part of efforts to protect public health and prevent the spread of Covid-19. pic.twitter.com/xZ5Ui8JKCi
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 15, 2021
नकारात्मक पीसीआर परीक्षण परिणाम प्राप्त करने के 48 घंटों के भीतर और नकारात्मक डीपीआई प्राप्त करने के 24 घंटों के भीतर अमीरात में प्रवेश की अनुमति है। वहीं नकारात्मक पीसीआर परिणाम के साथ प्रवेश करने वालों को प्रवेश के बाद चार और आठ दिनों में एक और समय लेना होगा।
डीपीआई परीक्षा परिणाम के साथ प्रवेश करने वालों को तीन और सात दिनों में एक पीसीआर परीक्षण करना होगा। DPI परीक्षण का उपयोग अबू धाबी में लगातार बार प्रवेश करने के लिए नहीं किया जा सकता है। वहीं प्रक्रिया सभी टीकाकरण और गैर-टीकाकरण वाले नागरिकों और निवासियों पर लागू होती है।
क्षमता संख्या
समुद्र तट, पार्क और स्विमिंग पूल; रेस्तरां और कैफे; होटलों में जिम और स्पा; और बसों और सार्वजनिक घाटों को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करना है।
शॉपिंग मॉल को 40 फीसदी और सिनेमाघरों को 30 फीसदी क्षमता पर संचालित करना है। पांच यात्री टैक्सी में अधिकतम तीन यात्री और सात यात्री टैक्सी में चार यात्री यात्रा कर सकते हैं।