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UAE में कामगारों को मिलेगा MIDDAY break, दोपहर 12:30 से 3 बजे तक नहीं करेंगे काम, जानिए कब से लागू होगा नियम

UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा कामगारों के काम को लेकर है। दरअसल, बुधवार को UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि 15 जून को दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चयनित क्षेत्रों में काम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।वहीँ मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध 15 सितंबर तक रहेगा।

जानकारी के अनुसार, गर्मी के महीनों के दौरान अत्यधिक गर्मी से निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त अरब अमीरात में मध्याह्न अवकाश नियम लागू किया गया है। वहीं इस नियम के तहत दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चयनित क्षेत्रों में काम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें, पिछले एक हफ्ते में, विभिन्न अमीरात में तापमान 47-49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और इस दौरान काम दोपहर के समय बाहर काम करने पर प्रतिबंध था।

वहीँ इस बीच खाड़ी देश कुवैत में भी भीषण गर्मी शुरू होने पर जनशक्ति के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण (PAM) ने घोषणा करी है। सार्वजनिक प्राधिकरण (PAM) ने घोषणा करी है  कि 1 जून से 31 अगस्त तक सभी श्रमिकों को सीधे धूप और गर्मी में काम नहीं करेंगे। वहीं सार्वजनिक प्राधिकरण (PAM) ने ये भी जानकारी दी है कि धूप और गर्मी से बचने कामगार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर काम करने से रोक दिया जाएगा। ‘

आपको बता दें, ये कानून 2015 के मंत्रिस्तरीय कानून 535 के अनुसार हैं, जिसके तहत कुवैत में भीषण गर्मी के समय कर्मचारियों को धूप में काम करने से रोकता है। वहीं यह निर्णय स्ट्रीट क्लीनर और निर्माण श्रमिकों से लेकर मोटरसाइकिल पर डिलीवरी मैन तक सभी श्रमिकों पर लागू होता है।

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इसी के साथ पीएएम ने जनता से उन घंटों के दौरान किसी भी मजदूर को काम करते हुए देखा और कंपनी या नियोक्ता को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए शिकायत भेजने का आह्वान किया है।