कुवैत में काम करने के लिए कई देशों के लोग यहाँ पर जाते हैं लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि कुवैत में कितना घंटे काम करना का नियम है। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि कुवैत में एक कामगार को श्रम कानून के मुताबिक, कितने घंटे काम करना होता है।
कामगार के काम करने के घंटे
कुवैत के श्रम कानून के अनुसार, एक वयस्क कामगार के लिए प्रतिदिन आठ घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे आवश्यक कार्य घंटे हैं। एक कर्मचारी को लगातार पांच घंटे काम करने के बाद एक घंटे का आराम या ब्रेक लेने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। यह एक घंटे का विश्राम या विराम कार्य घंटों की गणना में शामिल नहीं किया गया है।
फाइनेंसियल, कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के कामगार को आठ घंटे ही कम करना निर्धारित किया गया है। वहीं MSA&L केस-दर-मामला आधार पर इन मानक कार्य घंटों को संशोधित कर सकता है – या तो बढ़ा या घटा सकता है। एक होटल में काम करने वाले कर्मचारी उन लोगों का एक उदाहरण हैं जिनके पास काम के घंटे से कम या अधिक है।
वार्षिक छुट्टी- ( Section 3- Article 70)
कुवैत कानून के अनुसार, एक कामगार 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी का हकदार है। कामगार इसे जमा कर सकता है, बशर्ते कि छुट्टी दो साल से अधिक न हो। नियोक्ता का अनुमोदन प्राप्त होने पर कर्मचारी एक ही बार में अपनी संचित छुट्टी लेने का हकदार होगा।
वहीं श्रम कानून के अनुसार, कामगार के पारिश्रमिक को उसकी सेवा की अवधि के दौरान किसी भी कारण से कम नहीं किया जा सकता है। यह आगे निर्धारित करता है कि एक नियोक्ता कर्मचारी के पारिश्रमिक का भुगतान उस अवधि के दौरान करेगा जब कर्मचारी से संबंधित किसी अन्य कारण से स्थापना का काम पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित है, जब तक कि वे व्यक्ति को रोजगार जारी रखना चाहते हैं।
बीमारी के लिए अवकाश ( Article 69)
अगर कोई कामगार बीमारी की वजह से अवकाश लेना चाहता है तो उसे नियोक्ता द्वारा नियुक्त डॅाक्टर या फिर किसी सरकारी अस्पताल से प्राप्त प्रमाण पत्र को देना होगा। इसके बाद वो बिना वेतन कटे बीमारी का अवकाश प्राप्त कर सकता है।
कामगार निम्नलिखित वार्षिक बीमारी अवकाश के हकदार हैं:
बीमारी अवकाश के शुरूआती पंद्रह दिन में पूरा वेतन देने का नियम है। इसके बाद अगले दस दिन कामगार को वेतन का 75% वेतन देने का नियम है। वहीं उसके अगले दस दिन 50 प्रतिशत और उसके अगले दस दिन बीमार पड़ने पर वेतन का 25 प्रतिशत देने का नियम है।
आपको बता दें, कुवैत में कई सारे प्रवासी काम के सिलसिले में यहाँ जाते हैं और ये लोग यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाने के लिए जाते हैं।