Dubai से कोई प्रवासी कितना Gold ला सकता है भारत, जानिए अधिक सोना लाने के लिए क्या है नियम?
Dubai से कोई प्रवासी कितना Gold ला सकता है भारत, जानिए अधिक सोना लाने के लिए क्या है नियम?

आपने अक्सर समाचार पत्रों में न्यूज वेबसाइट पर विदेश से सोना लाने वाले शख्स को कस्टम द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबरें जरूर ही पढ़ी होंगी। समय-समय पर भारत का कस्टम विभाग एयरपोर्ट पर अवैध सोना लाने वाले यात्रियों को हिरासत में लेता रहता है। ऐसी खबरें अखबार में दिन-प्रतिदिन हम सब को पढ़ने को भी मिलती हैं।

इसके अलावा कई शख्स सोने का पेस्ट बनाकर भारत लाने की कोशिश करते हैं और एयरपोर्ट पर ही दबोच लिए जाते हैं।

ऐसे में अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि विदेश से कोई कितना सोना ला सकता है। इस बारे में हम आर्टिकल की मदद से आप को जानकारी देने की कोशिश करेंगे।

अधिकतर दुबई से ज्यादातर लोग सोना लाते हैं दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दुबई से यात्री इसलिए भी अपने साथ सोना लाने के इच्छुक रहते हैं। क्योंकि वहां पर गोल्ड पर टैक्स नहीं लगता है। टैक्स न लगने के चलते सोने के दामों में गिरावट देखने को मिलती है और इसी कारण लोग दुबई से सोना खरीद कर भारत लाने की कोशिश करते हुए देखे जाते हैं।

इतनी मूल्य तक का सोना ला सकते हैं अपने साथ

आपको मालूम होना चाहिए कि दुबई से सोना खरीद कर लाने वाली पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम बने हुए हैं। अगर आप सोने पर लगने वाली ड्यूटी और टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपको सोने की खरीदारी शुल्क फ्री लिमिट के अंदर ही करनी चाहिए।

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CBIC के मुताबिक एक पुरुष यात्री जो 1 साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहा है वह अपने साथ 20 ग्राम सोने की ज्वेलरी ला सकता है, जिसका मूल्य ₹50,000 से अधिक ना हो। जबकि महिला यात्री के लिए प्राइस फ्री लिमिट 40 ग्राम गोल्ड के आभूषण तक है। जिसकी कीमत 1 लाख तक होनी चाहिए।

यहां पर जानी है दुबई से Gold आने पर कितना देना पड़ेगा शुल्क

आपको बताते चलें कि अगर कोई पुरुष व्यक्ति 20 ग्राम तक और महिला 40 ग्राम तक के सोने की खरीदारी करती है तो भारत सरकार द्वारा ऊपर दिए गए रूल्स को फॉलो करने पर टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप विदेश से 1 किलोग्राम तक का सोना लाते हैं। तो इस पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होगी।

कितना शुल्क चुकाना होगा?

दुबई से सोना घर लाने पर सरकार शुल्क भी लेती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के मुताबिक,’अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक दुबई में रहा है तो, शुल्क की रियायती दर 12.5 प्रतिशत के साथ समाज कल्याण अधिभार 1.25 फीसदी भारतीय पासपोर्ट धारकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए लागू होता है।’

इतने रुपए चुकाने होंगे सीमा शुल्क के तौर पर

आपको जानकार हैरानी होगी कि दूसरे मामले में एक व्यक्ति को भारत लाए गए सोने पर लगभग 38.5 फीसदी सीमा शुल्क के तौर पर रुपए चुकाने।

दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आपके पास लिमिट से अधिक मात्रा में गोल्ड है तो इसके लिए आपको संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी होगी। और विदेश में खरीदे गए सोने के बिल भी अपने पास रखने होंगे।

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