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दुबई, अबूधाबी संग पूरे अमीरात में क्या है ओवरटाइम का नियम, कामगारों के पास होता है ये मूल अधिकार

UAE में कई देशों के लोग काम के सिलसिले में यहाँ जाते हैं लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि UAE में उन्हें किस आधार पर सैलरी मिलेगी। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि UAE के  श्रम कानून के अनुसार कितने घंटे काम करने के बाद आपको ओवरटाइम का पैसा मिलेगा।

यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 65 के अनुसार, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को दिन में आठ घंटे या सप्ताह में 48 घंटे काम करना आवश्यक है। हालांकि, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्तरां, चौकीदार और इसी तरह के कार्यों के कर्मचारियों के काम के घंटे को श्रम मंत्री द्वारा निर्धारित अनुसार प्रति दिन नौ घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

दुबई, अबूधाबी संग पूरे अमीरात में क्या है ओवरटाइम का नियम, कामगारों के पास होता है ये मूल अधिकार

वहीं UAE में कामगार के काम की परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि कर्मचारी सामान्य कामकाजी घंटों से अधिक काम करता है, तो अतिरिक्त समय को ओवरटाइम माना जाएगा।

यदि कार्य की परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि कोई कामगार रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 4.00 बजे के बीच ओवरटाइम काम करता है, तो वह सामान्य कार्य घंटों के वेतन के साथ-साथ ऐसे वेतन के कम से कम 50% के बराबर वृद्धि का हकदार होगा।

दुबई, अबूधाबी संग पूरे अमीरात में क्या है ओवरटाइम का नियम, कामगारों के पास होता है ये मूल अधिकार

 

वहीं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को सामान्य साप्ताहिक अवकाश है। यदि कर्मचारी को शुक्रवार को काम करने की आवश्यकता होती है तो उसे आराम के लिए एक दिन की छुट्टी दी जाएगी या सामान्य काम के घंटों के लिए मूल वेतन का भुगतान किया जाएगा और ऐसे वेतन में से कम से कम 50% की वृद्धि होगी।

इसी के साथ दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को छोड़कर एक कर्मचारी लगातार दो से अधिक शुक्रवार को काम नहीं कर सकता है।