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अबू धाबी के मॉल में खरीदारी करने के लिए करना होगा इन दिशा-निर्देश का पालन

दुनियाभर के देशों में कोरोना वायरस के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं वहीं इस कोरोना कहर के बीच कई नियम बनाकर खाड़ी देशों में सभी कारोबार फिर से खुल गये हैं। वहीं इस बीच अबू धाबी के मॉल में खरीदारी करने वालों के नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

अबू धाबी में 29 मॉल और वाणिज्यिक केंद्रों को अमीरात में दुकानदारों को फिर से खोलने की तैयारी है। जिसके लिए अबू धाबी पब्लिक हेल्थ सेंटर द्वारा कस्टमर्स के लिए बनाए गये दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

अबू धाबी मॉल में शोपिंग के दौरन इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

अबू धाबी के मॉल में खरीदारी करने के लिए करना होगा इन दिशा-निर्देश का पालन

1.कोरोना कहर के बीच कस्टमर डिजिटल शॉपिंग करें और शॉपिंग सेंटर जाने के दौरान पीक टाइम से बचें और अकेले  ही खरीदारी करने जाए।  2. शापिंग के दौरन हमेशा फेस मास्क और दस्ताने का उपयोग करें और चीजों को छूने के बाद अपने चेहरे को छूने से बचें।

3. अपने हाथों को नियमित रूप से साफ़ करें और 2 मीटर वाले सोशल डिस्टेंसिंग नियम का भी पालन करें। 4. नकद लेन-देन से बचें, और कार्ड से भुगतान करने के बाद कार्ड को साफ़ करें। 5.वहीं घर लौटने के बाद लिए हुई सभी सामान की सफाई करें। साथ ही बाहर जाने वाले लोग ALHOSN ऐप का उपयोग करें।

उल्लं’घन करने पर लगेगा भारी जुर्माना

अबू धाबी के मॉल में खरीदारी करने के लिए करना होगा इन दिशा-निर्देश का पालन

वहीं अबू धाबी के आर्थिक विकास विभाग ने इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा की। इसके साथ ही उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। पहली बार उल्लंघन करने पर Dh 3,000 का जुर्माना, दूसरी बार Dh 6,000 का जुर्माना, तीसरी बार Dh 8,000 का जुर्माना और चौथी बार Dh 10,000 का जुर्माना  लगेगा  यदि  इसके बाद उ’ल्लंघन दोबारा दोहराया जाता है तो प्राधिकरण केंद्र को बंद करने का निर्णय ले सकता है।

आपको बता दें, ये सभी नियम कोरोना वायरस को रोकने के लिय बनाए गये हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें।