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UAE से भारत आने वाले ध्यान दें! इन नियमों का करना होगा पालन, उल्लंघन करने पर मिलेगा कठोर दंड और लगेगा जुर्माना

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं इस लॉकडाउन की वजह से कई देशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। जिन्हें अब भारत सरकार द्वारा शुरू किए गये मिशन वंदे भारत के जरिये वापस लाया जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से यूएई से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों जारी किए गए हैं और सभी यात्रियों को इन नियम का पालन करना होगा।

विदेश से भारत आने वाले लोगों के लिए जारी किए दिशानिर्देश

UAE से भारत आने वाले ध्यान दें! इन नियमों का करना होगा पालन, उल्लंघन करने पर मिलेगा कठोर दंड और लगेगा जुर्माना

1. UAE से भारत आने वाले लोगों को 14-दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं यात्री को सात दिन क्वारंटाइन में रहने के पैसे देने होंगे और अगले 7 दिन वो अपने घर पर क्वारंटाइन रह सकता है। 2. विशेष परिस्थितियों जैसे प्रेगेंट महिला, बच्चे या फिर घर में जरुरी कारण की वजह से विदेश से आने वाला यात्री 14 दिन के लिए घर पर क्वारंटाइन रह सकता है। 3. विदेशों से आने वाले लोगों को Aarogya सेतु ऐप डाउनलोड करनी होगी। यह COVID-19 मामलों के लिए भारत का आधिकारिक संपर्क ट्रेसिंग ऐप है।

4. विदेश से आने वाले यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। वहीं फ्लाइट में बैठने और उतरने के दौरान यात्री को सोशल डिस्टेंसींग नियम का पालन करना होगा। 5.वहीं जो यात्री भारत आता है उसे Self-declaration form भरना होगा और उस फॉर्म की एक कॉपी एअरपोर्ट पर जमा करना होगा।

UAE से भारत आने वाले ध्यान दें! इन नियमों का करना होगा पालन, उल्लंघन करने पर मिलेगा कठोर दंड और लगेगा जुर्माना

6. इसी के साथ विदेश से आने वाले यात्रियों का सात दिनों के बाद COVID-19 टेस्ट किया जाएगा। वहीं COVID-19 हल्के लक्षणों वाले मामलों को होम क्वारंटाइन का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही COVID-19 सकारात्मक मामलों में मध्यम या गंभीर लक्षण अस्पताल में भर्ती होंगे।  7.यदि आपको कोई लक्षण दिखाई देता है, तो तुरंत अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करें। वहीं घरेलू क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर कठोर दंड और जुर्माना हो सकता है।

UAE से भारत आने वाले ध्यान दें! इन नियमों का करना होगा पालन, उल्लंघन करने पर मिलेगा कठोर दंड और लगेगा जुर्माना

आपको बता दें, भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, भारतीय प्रवासी आबादी के 10 प्रतिशत से अधिक लोगों ने COVID-19 महामारी के दौरान भारत लौटने के लिए पंजीकरण कराया है। वहीं जो लोग वापस जा रहे हैं उन यात्रियों को इन दिशा-निर्देश पालन करना होगा।