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कुवैत ने करी घोषणा, 6 महीने से बाहर फंसे प्रवासी रेजीडेंसी परमिट को कर सकते हैं रीन्यू

कुवैत ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा निवास परमिट को रीन्यू करने को लेकर है। दरअसल, कुवैत ने घोषणा करी है कि जो प्रवासी महामारी के कारण देश के बाहर फंसे हुए हैं, वे अपने निवास परमिट को रीन्यू कर सकते हैं और इस बात की घोषणा आंतरिक मामलों के मंत्रालय में रेजीडेंसी मामलों के सामान्य प्रशासन ने करी है।

आंतरिक मामलों के मंत्रालय में रेजीडेंसी मामलों के सामान्य प्रशासन ने घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि परमिट का रीन्यू किया जा सकता है बशर्ते उनके पासपोर्ट की वैधता एक वर्ष या उससे अधिक हो और जिस कंपनी में वे काम करते हैं उसे कोई आपत्ति नहीं है।

कुवैत ने करी घोषणा, 6 महीने से बाहर फंसे प्रवासी रेजीडेंसी परमिट को कर सकते हैं रीन्यू

वहीं आंतरिक मामलों के मंत्रालय में रेजीडेंसी मामलों के सामान्य प्रशासन ने ये भी जानकारी दी है कि यह निर्णय जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, अनुच्छेद 17 वीज़ा के तहत, निजी क्षेत्र में काम करने वाले, अनुच्छेद 18 के तहत, घरेलू कामगार, अनुच्छेद 20 ले जाने वाले और आश्रित वीज़ा, अनुच्छेद 22 उन सभी पर लागू होता है

इसी के साथ ये भी कहा है कि अतीत में, जो प्रवासी छह महीने या उससे अधिक समय तक कुवैत से बाहर थे, उनके निवास परमिट रद्द कर दिए गए थे। इस निर्णय को महामारी की शुरुआत में यात्रा प्रतिबंधों के रूप में निलंबित कर दिया गया था और यात्रा से प्रतिबंधित प्रवासियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।