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25 सितंबर से यूएई निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा पुरुषों के बराबर वेतन

UAE से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि अब UAE में महिलाओं का वेतन पुरुषों के बराबर होगा। दरअसल, UAE में नया संघीय कानून लागू हुआ है। इस कानून के तहत, आज यानि 25 सितंबर से निजी क्षेत्र में महिलाओं का वेतन पुरुषों के बराबर होगा।

खलीज टाइम्स के अनुसार, UAE के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने 2020 के संघीय कानून नंबर 6 को जारी किया और इस नए कानून के तहत महिला अगर पुरुषों वाला ही काम करती है तो उन्हें पुरुषों के बराबर ही वेतन दिया जाएगा।

ये नया कानून श्रम संबंधों पर 1980 के संघीय कानून नंबर 8 के अनुच्छेद 32 को बदलता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, इस नीति से अधिक महिला प्रतिभाओं को निजी क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्म्मीद जताई जा रही है।

25 सितंबर से यूएई निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा पुरुषों के बराबर वेतन

वहीं इस घोषणा को लेकर संयुक्त अरब अमीरात की राजनेता और दुबई के सत्तारूढ़ परिवार की सदस्य शेखा मनल बिन्ट मोहम्मद बिन राशिद अल मकतू ने ट्वीट करके कहा है कि यूएई निजी क्षेत्र में काम करने वाली सभी महिलाओं को बधाई। यह कदम निस्संदेह महिलाओं की सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देगा, राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका का समर्थन करेगा, और दुनिया के लिंग समानता सूचकांक में यूएई की स्थिति को आगे बढ़ाएगा

इसी के सतह उन्होंने एक और ट्वीट करके कहा है कि महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक, यूएई राष्ट्रपति ने एक कानून जारी किया है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि महिलाओं को निजी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। कानून संयुक्त अरब अमीरात में कल से लागू होता है।

आपको बता दें, यूएई ने सरकार और जेंडर बैलेंस काउंसिल के प्रयासों के नेतृत्व में कार्यस्थल में विविधता और लैंगिक समानता में पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है। वहीं इस क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में सबसे आगे होने के अलावा यह दुनिया में पहले स्थान पर रहा है।