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दुबई में डिलीवरी राइडर्स पर लागू हुआ नया नियम, बाएं लेन का नहीं कर सकेंगे उपयोग, स्पीड लिमिट भी तय

दुबई में डिलीवरी सवारों के लिए अमीरात के सड़क और परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिसका डिलीवरी सेवा कंपनियों और उनके मोटरसाइकिल चालकों को पालन करना होगा।

अमीरात के सड़क और परिवहन प्राधिकरण के अनुसार, दुबई में डिलीवरी सवारों के लिए 100 किमी प्रति घंटे की गति सीमा निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही सवारों को बाएं लेन का उपयोग नहीं करना होगा और डिलीवरी करने के लिए बैकपैक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए साथ ही उन्हें बाइक पर दूसरे सवार को ले जाने की भी अनुमति नहीं है।

दुबई में डिलीवरी राइडर्स पर लागू हुआ नया नियम, बाएं लेन का नहीं कर सकेंगे उपयोग, स्पीड लिमिट भी तय

जानकारी के अनुसार, दिशानिर्देशों को एक व्यापक मैनुअल में सूचीबद्ध किया गया है जो दुबई में डिलीवरी सेवाओं के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। वहीं उल्लंघन के लिए Dh700 तक का जुर्माना निर्दिष्ट किया गया है, उल्लंघन की तीसरी बार दोहराने के साथ निलंबन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अन्य नियमों में प्रमाणित सुरक्षात्मक हेलमेट पहनने और बाइक पार्क करने के लिए अधिकृत स्थानों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

इसी के साथ राइडर्स को दुबई पुलिस से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। चालक की आयु 21 वर्ष से कम या 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल निर्माण की तारीख से चार साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

दुबई में डिलीवरी राइडर्स पर लागू हुआ नया नियम, बाएं लेन का नहीं कर सकेंगे उपयोग, स्पीड लिमिट भी तय
Man delivery pizza to customer

वहीं भोजन को इस तरह से संग्रहित किया जाना चाहिए कि वह कीड़ों, धूल, धुएं, धूप, बारिश या अन्य कारकों के संपर्क में आने से होने वाले संदूषण को रोकता है। वहीं बॉक्स के बाहरी और भीतरी हिस्सों और हाथों से छूने वाले क्षेत्रों को खाना लोड करने से पहले दुबई नगर पालिका द्वारा अनुमोदित डिटर्जेंट और कीटाणुनाशक का उपयोग करके साफ और अच्छी तरह से कीटाणुरहित करना चाहिए और निरंतर तापमान नियंत्रण बनाए रखने और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भोजन को उपयुक्त थर्मल संरक्षण उपकरण में वितरित किया जाना चाहिए।

वहीं आरटीए ने कहा कि डिलीवरी सेवा कंपनियों और उनके मोटरसाइकिल चालकों को “ड्राइवरों, सड़क उपयोगकर्ताओं और वितरित किए जाने वाले भोजन या सामग्री की सुरक्षा के लिए” दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।