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कुवैत आने वाले यात्रियों के लिए फरमान हुआ जारी, देश आने पर करना होगा इन नियमों का पालन!

कुवैत से एक बड़ी खबर समाने आई है खबर है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक फरमान जारी किया है और ये फरमान कुवैत आने वाले यात्रियों के लिए है।

जानकारी के अनुसार, कुवैत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने फरमान जारी करके कहा है कि 21 फरवरी से कुवैत आने वाले सभी दिवंगत यात्रियों, नागरिकों और यात्रियों के पास वापसी या एकतरफा हवाई टिकट हो उसके बाद भी सात दिन के लिए होटल बुकिंग भी होनी चाहिए।

कुवैत आने वाले यात्रियों के लिए फरमान हुआ जारी, देश आने पर करना होगा इन नियमों का पालन!

इसी के साथ ये भी कहा है कि यात्री सटीक वापसी तिथि के बारे में अनिश्चित हो सकते हैं, या यह पांच महीने बाद तक हो सकता है, लेकिन क्वारंटाइन के लिए होटल बुकिंग अनिवार्य है। रिटर्न की तारीख के अनुरूप करने के लिए बुकिंग को बाद की तारीख में बदला जा सकता है। यह नियम उन प्रवासियों के लिए लागू नहीं है, जिन्होंने कुवैत में अपने निवास को देश से अंतिम विदाई से पहले रद्द कर दिया है।

वहीं डीजीसीए के प्रवक्ता, साद अल-ओताबी ने कहा कि कोई भी नागरिक या प्रवासी देश से बाहर नहीं जा सकता है सिवाय बुकिंग के और ऑनलाइन संस्थागत क्वारंटाइन होटल का चयन करने और लागतों का पूरा भुगतान करने के बाद। उन्होंने कहा, “धन वापसी योग्य नहीं है।

लगातार 7 दिनों के लिए निर्धारित संस्थागत क्वारंटाइन अवधि के लिए यात्रा से पहले यात्री को लागत का भुगतान करना होगा। वहीं पहली बार देश में आगमन के संबंध में, अल-ओटाइबी ने दोहराया है कि “संस्थागत क्वारंटाइन स अवधि के लिए देश में पहुंचने से पहले पहली बार आगमन को कुवैत मोज़ेरे ऐप के माध्यम से होटल बुक करना होगा।”

आपको बता दें, ये नियम कोरोना वायरस की वजह से बनाया गया है। इस कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 22 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है।