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कुवैत लौटने वाले भारतीय प्रवासी रखें ध्यान, करना होगा इन नियमों का पालन

हाल ही में कुवैत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कई प्रतिबंधित देशों से उड़ाने शुरू करने की घोषणा करी है लेकिन कुवैत आने पर यात्रियों को विशेष नियमों के पालन करना होगा। इसी के साथ कुवैत ने इन सभी नियमों की बीच एक अहम नियम की जानकारी दी है।

दरअसल, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक सर्कुलर जारी किया था और इस सर्कुलर के अनुसार,  कुवैत की यात्रा करने वाले यात्रिओं को इस सर्कुलर में दिए गए सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऐसे में जो प्रवासी और कामगार भारत से कुवैत लौटना चाहते हैं। उन सभी को इन नियमों का पालन करना होगा।

कुवैत लौटने वाले भारतीय प्रवासी रखें ध्यान, करना होगा इन नियमों का पालन

वहीं इस नियमों में से एक अहम नियम ये है कि स्वास्थ्य वेबसाइट के अनुमोदन के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों को हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले “श्लोनिक” एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा, इस बात पर जोर देते हुए कि टीकाकरण प्रमाण पत्र में एक क्यूआर कोड होना चाहिए, और इसके अभाव में, प्रमाण पत्र मंत्रालय को अपलोड किया जाना चाहिए।

इन श्रेणी के निवासियों को कुवैत में प्रवेश करने की अनुमति होगी

कुवैत द्वारा स्वीकृत टीकों से टीका लगाने वाले:-

फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन (दो खुराक)।

एस्ट्राजेनेका/ऑक्सफोर्ड वैक्सीन (दो खुराक)।

मॉडर्न वैक्सीन (दो खुराक)।- जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन (एक खुराक)।

जानिए किन नियमों का करना होगा यात्रियों को पालन

कुवैत लौटने वाले भारतीय प्रवासी रखें ध्यान, करना होगा इन नियमों का पालन

यात्रियों को यात्रा से पहले ऑनलाइन प्रवेश परमिट के लिए आवेदन करना होगा और प्रस्थान से 48 घंटे पहले एक नकारात्मक पीसीआर परीक्षण प्रस्तुत करना होगा। साथ ही कोविड-19 से बचने के उपायों का सावधानी से पालन किया जाएगा। नियम के अनुसार, जिन लोगों ने भारत से वैक्सीन प्राप्त किए है, उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना चाहिए और कुवैती स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति लेनी चाहिए. 72 घंटे पहले एक कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट भी जमा करना होगा।

टीकाकरण का प्रमाण :-

देश में आने पर (इम्यून या कुवैत मोबाइल आईडी या कुवैत-मोसाफर) के माध्यम से टीकाकरण साबित करना होगा। इसके साथ ही यात्रा पासपोर्ट से नाम मिलान चाहिए। वहीं प्राप्त टीकाकरण का प्रकार और ली गई खुराक की तिथि भी स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही वैक्सीन एजेंसी का नाम और इलेक्ट्रॉनिक क्यूआर कोड होना चाहिए।

अगर किसी यात्री का क्यूआर कोड उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाणीकरण के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से अपलोड करना होगा।