2 जनवरी से अबू धाबी टोल फाटक खुलने वाले हैं। वहीं इस टोल फाटक को लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वाहन मालिक ’दरब’ टोल गेट सिस्टम का इस्तेमाल का उपयोग करने के लिए पंजीकरण करने का आह्वान किया है। वहीँ इस बेचेह हम पाको इस पोस्ट के जरिये इन ’दरब’ टोल गेट सिस्टम को लेकर एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, Dh4 टोल चार मुख्य पुलों पर स्थित फाटकों पर एकत्र किया जाएगा और ये जगह शेख जायद पुल, शेख खलीफा पुल, अल मकता पुल और मुसाफा पुल है। जहाँ पर ’दरब’ टोल गेट सिस्टम बनाए गये हैं। और यह टोल गेट प्रणाली इस वर्ष जनवरी से लागू होने वाली थी।
खाता सक्रिय करें
नगरपालिका और परिवहन विभाग (DMT) के एकीकृत परिवहन केंद्र (ITC) ने वाहन मालिकों से https://darb।itc।gov।ae पर लॉग इन करके या ‘डारब’ मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपने खातों को सक्रिय करने का आग्रह किया है। ।
Dh100 में पंजीकरण शुल्क
मोटर चालक या तो सिस्टम में पंजीकरण कर सकते हैं या अपने पूर्व-पंजीकृत खातों को सक्रिय कर सकते हैं। वहीं एक दरब खाते के लिए पंजीकरण शुल्क प्रति वाहन Dh100 है, जिसमें से Dh50 पंजीकृत खाते में शेष राशि के रूप में जमा किया जाएगा। ITC ने मोटर चालकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनके खातों को सक्रिय किया जाए और जुर्माना से बचने के लिए उनके सभी वाहनों को विधिवत पंजीकृत किया जाए, जिसमें पर्याप्त वॉलेट बैलेंस हो।
पीक आवर्स के दौरान ही चार्ज लागू होगा
शनिवार से गुरुवार तक केवल पीक ऑवर्स के दौरान – सुबह 7 से 9 बजे और शाम 5 से शाम 7 बजे तक टोल वसूला जाएगा। शुक्रवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर कोई टैरिफ नहीं होगा। वहीं एक वाहन के लिए अधिकतम दैनिक टोल Dh16 होगा, जिसमें ऑफ-पीक समय, शुक्रवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान पूरी छूट होगी। प्रत्येक व्यक्तिगत वाहन के लिए मासिक टोल कैप सिस्टम में वाहन के आदेश पर निर्भर करता है, जिसमें पहले वाहन के लिए अधिकतम Dh200, दूसरे वाहन के लिए Dh150 और प्रत्येक अतिरिक्त वाहन के लिए Dh100 है।
व्यक्तिगत वाहनों में से एक को छूट दिए जाने की स्थिति में, शेष वाहनों पर मासिक सीमा लागू की जाएगी। कॉर्पोरेट वाहनों के लिए, केवल स्वीकृत टोल लागू किए जाएंगे, बिना दैनिक या मासिक टोल कैप लगाए।
कैसे कटेगी फीस
एक एकीकृत और उन्नत ई-भुगतान वॉलेट के माध्यम से प्रीपेड उपयोगकर्ता के खाते की शेष राशि से शुल्क काट लिया जाएगा। वाहन के विंडशील्ड पर किसी भी लेबल को चिपकाए बिना वाहनों को उनके प्लेट नंबर के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा। जिसके माध्यम से टोल का फीस कट जाएगी।
इन लोगों को मिलेगी छूट
छूट के लिए अनुरोध दायर किए जा सकते हैं: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक; सेवानिवृत्त नागरिक; दृढ़ संकल्प के लोग; और सीमित आय वाले नागरिक को छूट मिलेगी। छूट केवल एक वाहन तक सीमित होगी। हालाँकि, छूट प्राप्त श्रेणियों को दरब वेबसाइट पर जाने, सिस्टम में रजिस्टर करने और छूट के प्रकार को निर्दिष्ट करने और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके छूट अनुरोधों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है।
वहीं कई वाहनों को अनुरोध में लगाए बिना स्वचालित रूप से छूट दी जाती है। इनमें शामिल हैं: एम्बुलेंस; सशस्त्र बल; नागरिक सुरक्षा; सार्वजनिक बसें; मोटरसाइकिल; अधिकृत सार्वजनिक टैक्सी; अधिकृत स्कूल बसें; आंतरिक मंत्रालय, अबू धाबी पुलिस और अन्य अमीरात के पुलिस बल के वाहन; और ट्रेलर वाहनों।
जुर्माना से बचने के लिए अनुग्रह अवधि
दरब पंजीकरण सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य है, जिसमें छूट के लिए पात्र हैं। सभी वाहनों को टोल गेटों को पार करने से पहले सिस्टम में पंजीकृत होना चाहिए। यदि कोई वाहन सिस्टम में पंजीकृत नहीं है और टोल गेट के माध्यम से पार करता है, तो वाहन को पंजीकृत करने के लिए उपयोगकर्ता को 10 कार्यदिवस की छूट दी जाएगी। अन्यथा, एक जुर्माना लागू किया जाएगा।
टोल फाटकों को पार करते समय उपयोगकर्ताओं को अपने खातों में पर्याप्त संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। हालाँकि, पंजीकृत वाहन में पर्याप्त संतुलन नहीं होने की स्थिति में वाहन लाइसेंस से संबंधित किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने पर, अबू धाबी में पंजीकृत वाहनों को भुगतान के बाद की व्यवस्था के माध्यम से टोल का भुगतान किया जा सकता है।
यदि अबू धाबी के बाहर पंजीकृत वाहन वॉलेट में अपर्याप्त संतुलन के साथ फाटक को पार करता है, तो उपयोगकर्ता को खाते को रिचार्ज करने के लिए पांच कार्यदिवसों की छूट दी जाएगी। अन्यथा, एक जुर्माना लागू किया जाएगा।