UAE के अल ऐन अदालत ने एक व्यक्ति के मामले को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपनी छोटी बहन के खिलाफ मुकदमा दायर करके मांग करी थी कि वह उसे भोजन, कपड़े और अन्य चीजों के लिए मुआवजे के रूप में Dh100,000 का भुगतान करे।
भाई ने बहन से माँगा मुआवजा
दरअसल, आधिकारिक अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि इस व्यक्ति ने जो मुकदमा दायर किया, उसमें उसने अपनी बहन की देखभाल के सभी खर्चों का अनुमान लगाने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने बताया कि कानूनी विरासत घोषणा के अनुसार, वह अपनी बहन का संरक्षक था और उसने उसके खाने, पेय, कपड़े और उसकी शादी तक रहने से संबंधित अन्य खर्च किए हैं।
इसी के साथ ये भी कहा कि उनकी बहन को एक मुकदमे के बाद विरासत का अपना हिस्सा मिला, जिसके कारण उन्हें उन पर किए गए खर्चों के मूल्य की भी मांग करनी पड़ी। वहीं दूसरे पक्ष के वकील ने अदालत को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें उसने तर्क दिया कि निर्णय की मिसाल के कारण मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है।
वहीं वकील ने अनुरोध किया कि मुआवजा मांगने वाले भाई के अनुरोध को नहीं माना जाए, क्योंकि दीवानी मुकदमे में उसकी बहन को दी गई राशि उसका कानूनी हिस्सा था जो कि उसके भाई के कब्जे में था।
अदालत ने किया खारिज
इसी के साथ उन्होंने बताया कि अभियोगी ने अपील में वहीं अनुरोध किए, जिसके बाद अदालत ने प्रतिवादी को देय राशि Dh96,938 में संशोधित करने का निर्णय लिया था। फिर अभियोगी ने उसी अदालत के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया, हालांकि अदालत के न्यायाधीश ने उसके अनुरोध को खारिज कर दिया।
सभी पक्षों से सुनवाई के बाद, अल ऐन कोर्ट ऑफ अपील ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस द्वारा जारी पहले के फैसले को बरकरार रखा, जिसने आदमी के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया।