UAE Labour Law: संयुक्त अरब अमीरात में देश के श्रम कानून (Labour Law) के मुताबिक कोई भी नियोक्ता या कामगार 30 से 90 दिनों का नोटिस देकर सहमति से अपना करार खत्म कर सकता है।
लेकिन कई ऐसे भी के सामने आए हैं जहां पर कंपनी लिखित रूप से पूछताछ करने के बाद अगर किसी नोटिस के कामगार को नौकरी से अलग कर सकती है।
बताने होंगे वाजिब कारण
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नए श्रम कानून (UAE Labour Law) के आर्टिकल 44 के अंतर्गत नियुक्तियों को लिखित रूप से कामगार को या कर्मचारी को बर्खास्तगी के बारे में बताना होगा। इसमें बगैर किसी नोटिस पीरियड के समाप्ति को सही साबित करने के लिए कारणों का ब्यौरा पेश करना होगा। दूसरी तरफ यदि कोई कामगार या कर्मचारी को निम्नलिखित उल्लंघन में से किसी को अंजाम देते हुए पाया जाता है तो नियोक्ता बगैर किसी नोटिस के उसकी सेवा समाप्त कर सकते हैं।
इन कारणों के चलते बगैर नोटिस दिए कामगार की सेवा समाप्त कर सकते हैं नियोक्ता (UAE Labour Law)
1- एक झूठी पहचान या राष्ट्रीयता या जाली प्रमाण पत्र या दस्तावेज जमा करता है। तो ऐसे में कामगार की सेवा समाप्त की जा सकती है।
2- नियोक्ता के लिए पर्याप्त सामग्री के हानि का कारण बनता है, या जानबूझकर नियोक्ता की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और खुद को दोषी मानता है।
3- कामगार की सुरक्षा और व्यवसाय के स्थान पर कार्यस्थल के निर्देशों (Guidelines) का उल्लंघन करता है।
4- रोजगार अनुबंध में बताए गए बुनियादी कर्तव्यों का पालन करने में असफल है और उल्लंघन में जारी रहता है, लिखित पूछताछ प्राप्त करने और उल्लंघन दोहराए जाने पर दो बार बर्खास्तगी की चेतावनी के बावजूद।
5- कार्यस्थल पर कार्य के दौरान शराब का सेवन करता है या अन्य किसी में पाया जाता है। सार्वजनिक नैतिकता क खंडित करता है।
6- काम के दौरान मौखिक या शारीरिक रूप से नियोक्ता, प्रबंधक या उसके किसी सहयोगी पर ह’म’ला करता है।
7- उचित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी अन्य प्रतिष्ठान में शामिल हो जाते हैं।
8- एक साल में में 20 से अधिक आंतरायिक दिनों या लगातार सात दिनों से अधिक के लिए वैध बहाने के बिना काम से गैरहाजिर रहता है।
9- अपने काम के सुरक्षा वातावरण के निर्देशों का उल्लंघन करने पर।
10- व्यक्तिगत परिणाम और लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से स्थिति का शोषण करता है।